RBI Action: नियमों का उल्लंघन करने पर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने तीन सहकारी बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ये बैंक देश के तीन अलग-अलग राज्यों में स्थित हैं। ये कारवाई आरबीआई ने ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(i), 56 और 47ए (1)(c) के प्रावधानों के तहत की है।
आरबीआई ने डॉ बाबासाहेब आबेडकर सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अनंतनाग, कश्मीर पर आरबीआई ने 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय प्राथमिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 3 लाख रुपये की पेनल्टी केंद्रीय बैंक ने ठोकी है।
ये है वजह (RBI imposed monetary penalty)
डॉ बाबासाहेब अंबेडकर सहकारी बैंक लिमिटेड ने निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को लोन स्वीकृत किया है। आरोपों की पुष्टि होने के बाद आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और लखनऊ विश्वविद्यालय प्राथमिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने विवेकपूर्ण अंतर बैंक (सकल) और काउंटर पार्टी जोखिम सीमाओं का अनुपालन नहीं किया। इसलिए आरबीआई ने यह कदम उठाया।
क्या ग्राहकों पर पड़ेगा प्रभाव? (RBI Action Impact on Customers)
वैधानिक निरीक्षण के दौरान आरबीआई को तीनों बैंकों द्वारा नियमोंके अनुपालन में लापरवाही का पता चला। जिसके बाद सभी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर आए जवाब और जांच के बाद जब आरोपों की पुष्टि हो गई, तभी बैंकों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस कार्रवाई का प्रभाव बैंक और ग्राहकों के बीच हो रहे लेनदेन या समझौते पर नहीं पड़ेगा। इस बात की पुष्टि केन्द्रीय बैंक ने की है।