अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नियमों का सही से अनुपालन न करने पर प्राइवेट सेक्टर के बंधन बैंक पर 44.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसपर “बैंकों में आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान प्रक्रियाओं के संचालक” पर जारी दिशा निर्देशों का सही से अनुपालन न करने का आरोप है। इस एक्शन के संबंध नोटिफिकेशन भी आरबीआई ने जारी किया है।
31 मार्च 2024 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान बैंकिंग नियमों में अनदेखी का खुलासा हुआ। जिसके बाद आरबीआई ने कारण बताओं नोटिस जारी किया। नोटिस पर प्राप्त प्रतिक्रिया और जांच के दौरान दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर पेनल्टी लगाने का फैसला लिया। आरबीआई ने बीआर एक्ट 1949 की धारा 46(4) और 47 (4)(1) (सी) के तहत उठाया है।
बैंक ने तोड़े ये नियम
इस बैंक ने कुछ कर्मचारियों को कमीशन के रूप में पारिश्रमिक भुगतान किया। इसके अलावा कुछ खातों के डेटा के संबंध में बैंक-एंड के जरिए मैन्युअल हस्तक्षेप किया था। सिस्टम पर विशिष्ट प्रयोगकर्ता विवरण के साथ ऑडिट ट्रेल्स या एक्सेस लॉग को कैप्चर भी नहीं किया। जांच के दौरान सभी आरोप सही पाए गए। इसके बाद जुर्माना लगाने का कदम आरबीआई ने उठाया।
क्या ग्राहकों पर भी पड़ेगा असर?
बंधन बैंक देश के प्रमुख प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से एक है। करोड़ों ग्राहक इससे जुड़े हैं। यह लोन, डिजिटल बैंकिंग, एफडी, आरडी समेत कई सेवाएं ऑफर करता है। आरबीआई की इस कार्रवाई को लेकर ग्राहकों के मन में कई सवाल उठ सकते हैं। हालांकि उनके लिए यह चिंता का विषय नहीं है। इस कार्रवाई का असर बैंक और ग्राहक के बीच हो रहे लेन-देन या एग्रीमेंट की वैधता पर नहीं पड़ेगा। सभी काम पहले की तहत संचालित होते रहेंगे। केंद्रीय बैंक ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और बैंकिंग सेक्टर में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अक्सर ऐसे कदम उठाता रहता है।
PR1006B92CDE79F1124A1AA1EBA8687E926B0C




