Bank News: नए वित्त वर्ष में भी रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया का एक्शन जारी है। केन्द्रीय बैंक ने 16 अप्रैल को एक सहकारी बैंक पर जुर्माना (RBI Imposed Monetary Penalty) लगाया है। बता दें कि सोमवार को ही आरबीआई ने 4 बैंकों पर जुर्माना और दो बैंकों पर प्रतिबंध लगाया था।
बैंक का नाम और वजह
आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने पर ओमकार ओंकार नगरिया सहकारी बैंक लिमिटेड (कानपुर) पर 3 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इस बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षी कार्यवाही ढांचे (एसएएफ) के तहत जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। दरअसल, इस बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई ब्याज दरों की तुलना में सवाधि और बचत जमा पर अधिक ब्याज दरों की पेशकश की। साथ ही एसएएस के तहत जारी किए गए विशेष निर्देशों का उल्लंघन भी किया।
![RBI Action](https://mpbreakingnews.in/wp-content/uploads/2024/02/mpbreaking15507640.jpg)
ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर
वैधानिक निरीक्षण के दौरान रिजर्व बैंक ने खामियों को पाया। निर्देशों के गैर अनुपालन करने बैंक को नोटिस जारी किया। जिसमें पूछा गया “जुर्माना क्यों न लगाया जाए?” नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद ही आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। केंद्रीय बैंक में स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका ग्राहकों और बैंक के बीच हो रहे लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।