RBI Action: एक्शन मोड में आरबीआई, ठोका 5 बैंकों पर भारी जुर्माना, एक पर लगाया प्रतिबंध, ग्राहकों पर पड़ेगा असर, देखें लिस्ट

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 बैंकों पर 14.50 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। एक बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, ग्राहकों को पैसे निकालने की अनुमति नहीं होगी।

Manisha Kumari Pandey
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RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन होने 6 बैंकों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। पाँच बैंकों पर जुर्माना लगाया है। वहीं एक पर प्रतिबंध लगाया है। जिन बैंकों पर पेनल्टी लगाई गई है, उनके ग्राहकों पर इस एक्शन का कोई असर नहीं होगा। लेकिन प्रतिबंध के कारन बैंक के ग्राहक 6 महीने तक पैसे विथ्ड्रॉ नहीं कर पाएंगे।

इस बैंक के ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे खाते से पैसे

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उल्हासनगर पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इस बैंक को मंगलवार से लोन या एडवांस रिन्यू करने या स्वीकृत करने की अनुमति नहीं है। न बैंक कहीं निवेश कर सकता है और न ही नए डिपॉजिट को स्वीकृति प्रदान कर सकता है। बैंक की वर्तमान तरलता स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जमाकर्ता को खाते से पैसे निकालने की अनुमति भी आरबीआई ने नहीं दी है। जमा के  विरुद्ध लोन को निर्धारित शर्तों के अधीन समायोजित करने की अनुमति केंद्रीय बैंक ने दी है। डीआईसीजीसी  एक्ट 2021 के तहत जमाकर्ता जमा राशि के 50 लाख की क्षमता में जमा बीमा को क्लेम कर सकते हैं। रिजर्व बैंक अगले 6 महीने तक बैंक के स्थिति की समीक्षा करेगा। वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर बैंक से प्रतिबंध भी हटाया जा सकता है।


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