RBI Alert For Anauthorized Forex Entities: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए अक्सर सतर्क करता रहता है। एक बार फिर केन्द्रीय बैंक ने यूजर्स को विदेशी मुद्रा लेन-देन से जुड़ी संस्थानों को लेकर अलर्ट जारी किया है। और इनका इस्तेमाल ना करने की सलाह दी है। दरअसल, आरबीआई ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत ऐसे वेबसाईट और प्लेटफ़ॉर्म की लिस्ट जारी की है, जो अनधिकृत हैं। इतना ही नहीं ये संस्थाएं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म (ETPs) संचालित करने के लिए भी अधिकृत नहीं है, ऐसी जानकारी सेंट्रल बैंक ने दी है।
आरबीआई ने कहा कि “इस अलर्ट लिस्ट में ऐसे वेबसाईटों/संस्थानों/प्लेटफ़ॉर्म कॉ शामिल किया गया है, जो ऐसी अनधिकृत संस्थानों/ईटीपी को प्रोत्साहित करती है। इन संस्थानों द्वारा विज्ञापन या प्रशिक्षण सेवाएं प्रवाइड करने का दावा भी किया गया है, जिसमें अनधिकृत संस्थानों के जरिए विदेशी मुद्रा के कारोबार को सुविधाजनक बनाने और “नकली वातावरण” में ड्रेमी ट्रेडिंग और अन्य सुविधा के उपलब्धता को भी शामिल भी किया गया है, जो ट्रांसपेरेंट भी नहीं होती।”
आगे केन्द्रीय बैंक ने बयान में कहा कि इसके बावजूद भी यदि कोई भी नागरिक डायरेक्ट या किसी और तरीके से लिस्ट में शामिल किये गए संस्थानों का इस्तेमाल करता है। तो वो FEMA के प्रावधानों के तहत दंड का पात्र होगा। साथ ही आरबीआई ने केवल फेमा द्वारा अधिकृत संस्थानों और वेबसाइटों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। RBI के ऑफिशयल वेबसाईट पर सभी अनधिकृत की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं।
RBI issues an updated Alert Listhttps://t.co/j1y53QC3cx
— ReserveBankOfIndia (@RBI) February 10, 2023