नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। अक्सर हमारे पास कहीं न कहीं से पुराने या फटे नोट आ जाते है, जिसको दुकानदार लेने से मना करते हैं तो आप भी इसे अलग अलग तरीके से इसे चलाने की कोशिश करते हैं तो इस स्थिति में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप उसे बैंक में जाकर आसानी से बदलवा सकते हैं और इसके बदले सही नोट ले सकते हैं इस टेप चिपके हुये नोट को बदलने के लिए आरबीआई (RBI) ने नए नियम बनाए हैं आखिर इन टेप लगे हुए नोट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या नियम हैं आइये जानते है।
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आरबीआई (RBI) के साल 2017 के एक्सचेंज करेंसी नोट नियमों के अनुसार, अगर एटीएम से आपको कटे-फटे नोट मिलते हैं तो इन्हें आप आसानी से बदल सकते हैं और कोई भी सरकारी बैंक (PSBs) नोट बदलने से इंकार नहीं कर सकते ऐसे नोट को बैंक लेने से मना नहीं कर सकते हैं।
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अगर किसी नोट का कोई हिस्सा गायब या कई टुकड़ों में फटा हो तो भी बैंक में चलाया जा सकता है यही नहीं जो नोट पूरी तरह से फटे हों, पूरा हिस्सा कट गया हो या पूरा नोट जला हो तो उसे सिर्फ आरबीआई के इश्यू ऑफिस में बदल सकते हैं वैसे सामान्य फटे हुए नोट्स को एक फॉर्म भरकर सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक के करंसी चेस्ट या आरबीआई के इश्यू ऑफिस में बदलवा सकते हैं।
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अक्सर देखा जाता है की बाजार या बैंक में कटे फटे नोट के एक्सचेंज पर पूरे पैसे मिलेंगे या नहीं, यह आपके नोट की हालत और नोट वैल्यू पर निर्भर करती है सामान्य कटे फटे नोट की स्थिति में पैसे पूरे मिल जाते हैं, लेकिन अगर नोट ज्यादा फटा है तो आपको कुछ प्रतिशत पैसा वापस मिलता है अगर 50 रुपये से कम वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य नोट के 50 फीसदी से ज्यादा बड़ा है तो इस नोट के बदलने पर उसकी पूरी वैल्यू मिलेगी, अगर 50 रुपये से अधिक वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य नोट की तुलना में 80 फीसदी या इससे ज्यादा है तो इस नोट के बदलने पर आपको पूरी कीमत मिलेगी।
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दरअसल, 50 रुपये से अधिक वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य नोट के 40 से 80 फीसदी के बीच होता है तो आपको उस नोट के वैल्यू की कीमत आधी ही मिलती है अगर 50 रुयपे से अधिक वैल्यू वाले एक ही नोट के दो टुकड़े हैं और ये दोनों टुकड़े सामान्य नोट के 40 फीसदी तक हैं तो आपको नोट के पूरी वैल्यू के बराबर कीमत मिलेगी वहीं 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोटों को बदलने पर आधी कीमत नहीं मिलती है।
फटे या पुराने नोट को बदलने की प्रक्रिया के दौरान आपको किसी भी प्रकार के फॉर्म को फिल करने की जरूरत नहीं होगी अगर आपको कोई बैंक कटे-फटे नोट बदलने के लिए मना करे तो https://crcf.sbi.co.in/ccf/ under General Banking// Cash Related category में आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं बता दें कि यह लिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के लिए है कई रिपोर्ट्स के अनुसार, कोई भी बैंक एटीएम से निकले कटे-फटे नोट को बदलने से इंकार भी नहीं कर सकता अगर ऐसा करता है तो वह बैंक नियमों का उल्लंघन माना जायेगा जिसके तहत उस बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती हैं।