यदि आप शेयर बाजार में एक निवेशक है तो, आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल SEBI ने ट्रेडिंग को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से SEBI के यह नए नियम लागू किए जाएंगे। नए नियम के मुताबिक एनएससी और बीएसई को SEBI ने अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू के रूप में काम करने का आदेश दिया है। दरअसल सेबी का मानना है कि तकनीकी समस्या आने पर ट्रेडिंग को शिफ्ट किया जाना चाहिए।
यानी आसान भाषा में समझा जाए तो अब अगर तकनीकी दिक्कत आती है तो, एनएससी के शेयर को बीएसई पर ट्रेड किया जा सकेगा। इसके अलावा बीएसई में समस्या आने पर एनएससी पर ट्रेड किया जा सकेगा। नए नियम के चलते निवेशकों को ट्रेड करने में और भी आसानी होने वाली है।
SEBI ने लिया अल्टरनेटिव ट्रेडिंग का निर्णय
दरअसल कई बार तकनीकी समस्या के चलते बीएसई या एनएससी के शेयरों को दूसरे एक्सचेंजों पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू के चलते बीएसई और एनएससी को एक्सचेंज ऑफर ट्रेड किया जा सकेगा। इसे लेकर सेबी ने आदेश दिया है कि, आने वाले 60 दिनों के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया जाए। जानकारी दे दें कि यह अल्टरनेटिव ट्रेडिंग सिर्फ NSE और BSE पर ही की जा सकेगी। इसके लिए एनएससी और बीएसई लिस्टेड शेयरों की लिस्ट बनाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक सिर्फ एनएससी और बीएसई पर लिस्टेड शेयरों की लिस्ट ही रिजर्व की जाएगी।
NSE और BSE ने भी किया इसमें बदलाव
इससे पहले NSE और BSE द्वारा हाल ही में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड के लिए लगने वाली ट्रांजैक्शन फीस में बड़ा बदलाव किया गया था। बता दें कि नए नियमों के मुताबिक अब ट्रांजैक्शन फीस बढ़कर 2.97 रुपए/लाख ट्रेड वैल्यू हो चुकी है। जबकि इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में नजर डाली जाए तो फ्यूचर में ट्रांजेक्शन फीस को बढ़ाकर 1.73 लख रुपए ट्रेड वैल्यू की गई है। इसके साथ ही बीएसई द्वारा भी अपनी ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया गया है। दरअसल नए नियमों के मुताबिक बीएसई के एक करोड़ के टर्नओवर पर 45 रुपए की फीस ली जाती है।