Thu, Dec 25, 2025

Tax Saving Mutual Fund: इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने पर नहीं लगेगा टैक्स, यहाँ जानें डिटेल्स

Published:
Tax Saving Mutual Fund: इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने पर नहीं लगेगा टैक्स, यहाँ जानें डिटेल्स

Tax Saving Mutual Fund: इन दिनों म्यूचुअल फंड में निवेश करना बेहद ही नॉर्मल बात बन चुकी है। देश की बड़ी आबादी इसमें में निवेश करना पसंद करती है। “इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम” एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, जिसमें निवेश करने पर टैक्स छूट की सुविधा मिलती है। हालांकि यह स्कीम भी जोखिम से भरा होता है।

Equity Linked Saving Scheme इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 80C के तहत आता है। जिसमें इन्वेस्ट करने पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। हालांकि यह सुविधा केवल 1.5 लाख रुपये सालाना निवेश पर ही उपलब्ध है। वहीं इसकी लॉक इन अवधि 3 साल की होती है। निवेशक तीन वर्ष पूरे होने पर बिना एक्स्ट्रा चार्ज के बिना अपनी राशि निकाल सकते हैं।

ईएलएसएस के मैच्योरिटी के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं होती है। इन्वेस्टर्स को तब तक रिटर्न मिलता रहता है, जब तक वे निवेश बंद न कर दें। बता दें कि स्कीम में मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स लागू होता है। 1 लाख से अधिक के रिटर्न पर टैक्स भुगतान करना अनिवार्य होता है। इसपर लगने वाला टैक्स भी दो तरह का होता है। 1 साल तक या उससे कम समय के लिए निवेश करने पर रिटर्न का 15 फीसदी टैक्स भुगतान करना पड़ता है। वहीं उससे अधिक समय तक निवेश करने पर 10 फीसदी टैक्स भुगतान करना होता है।

(Disclaimer: इस लेख का उद्देश्य केवल जानकारी साझा करना है। MP Breaking News शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, और किसी योजना में निवेश करने की सलाह नहीं देता। यह जोखिम के अधिक आता है। विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।)