इन 2 बैंकों ने किया नियमों का उल्लंघन, RBI ने उठाया सख्त कदम, ठोका लाखों का जुर्माना, कहीं इनमें आपका Account तो नहीं? 

आरबीआई नियमों को लेकर सख्ती दिखाई है। दो बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आइए जानें आखिरी केन्द्रीय बैंक ने यह कदम क्यों उठाया और क्या ग्राहकों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा?

Manisha Kumari Pandey
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भारतीय रिजर्व बैंक ने दो बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। लाखों रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। मार्च 2023 में RBI द्वारा किए गए संवैधानिक निरीक्षण के दौरान बैंकों द्वारा नियमों में अनदेखी का मामला सामने आया। इसके बाद दोनों बैंकों को नोटिस जारी किया गया। आगे की जांच के बाद ही जुर्माना लगाने का निर्णय दिया गया।

नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने खेरालु नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला मेहसाणा, गुजरात पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मार्केटयार्ड कमर्शियल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, उंझा, जिला मेहसाणा गुजरात पर 5.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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आखिरी आरबीआई ने क्यों लगाया जुर्माना?

  • खेरालु नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड ने हेल्ड टू मैच्योरिटी श्रेणी के तहत रखे गए कुल निवेश की निर्धारित सीमा का उल्लंघन किया। 6 महीने में कम से कम एक बार कुछ खातों के जोखिम वर्गीकरण की आर्थिक समीक्षा भी नहीं कर पाया।
  • मार्केटयार्ड कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने ट्रस्टों को निर्धारित सीमा से अधिक दान दिया। कुछ ऐसे ट्रस्टों को भी दान दिया जिनमें बैंक के निदेशक रुचि रखते थे। कुछ निदेशक संबंधित लोन भी स्वीकृत किए। 6 महीने में कम से कम एक बार कुछ खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा भी नहीं कर पाया।

ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर 

आरबीआई का यह एक्शन नियमों के अनुपालन में खामियों पर आधारित है। इसका प्रभाव ग्राहकों और बैंकों के बीच हो रहे ट्रांजेक्शन और समझौते पर नहीं पड़ेगा। इस संबंध में केन्द्रीय बैंक ने बयान जारी किया है।


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