MP College : प्राचार्य-प्रोफेसरों को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, इन निर्देशों का पालन करना होगा अनिवार्य

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कॉलेज (MP College) में प्रिंसिपल (principal) के लिए उच्च शिक्षा विभाग (higher education department) द्वारा गाइडलाइन (guideline) जारी कर दी गई है। जारी गाइडलाइंस के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कॉलेज (Government college) में यदि प्रिंसिपल पर स्थित है अथवा प्रिंसिपल लंबी छुट्टी पर है तो ऐसे में किस प्रोफ़ेसर को प्रिंसिपल का पदभार दिया जा सकता है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए विज्ञप्ति जारी की है। जिसमें उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश 15 फरवरी को जारी करते हुए नई गाइडलाइन तय कर दी गई है।

नवीन आदेश के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कहा गया कि कॉलेज में यदि लंबे समय से प्रिंसिपल का पद रिक्त है। ऐसा प्राचार्य लंबे अवकाश पर चले गए हैं तो ऐसे में कॉलेज के सबसे सीनियर प्रोफेसर और असिस्टेंट ऑफिसर को प्राचार्य पद का प्रभार सौंपा जा सकता है। इसके लिए उन्हें पदभार क्षेत्रीय संचालक द्वारा दिया जाएगा।

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