NEET 2024: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल को राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (NMC) द्वारा नीट के लिए मान्यता प्राप्त होगी। 12वीं के छात्र ओपन स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं वे नीट की परीक्षा में शामिल हो पाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया छात्रों के हित में फैसला
मेडिकल काउन्सिल ऑन इंडिया रेगुलेशन ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, 1997 के विनियमन 4 (2) (ए) के प्रावधानों के तहत ओपन स्कूल के छात्रों को नीट परीक्षा में बैठने से रोक दिया था। दिल्ली कोर्ट ने भी 2018 में इस प्रावधान को असंवैधानिक करार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को एमएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। SC ने छात्रों के हित में फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने कहा कहा था?
2018 में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंदर शेखर की बेंच ने प्रावधानों को रद्द करते हुए कहा था, “मेडिकल काउन्सिल ने इस धारणा को आगे बढ़ाया है कि जो छात्र वित्तीय कठिनाई या सामाजिक कारणों से नियमित स्कूल नहीं जाते हैं, वे हिन, कम योग्य और असफल हो जाते हैं।” बेंच ने कहा था, ” इस तरह की धारणाओं को संवैधानिक लोकाचार के उलटे होने के काटन दृढ़ता से खारिज करना चाहिए। यह अनुच्छेद 14 और प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के अवसर के अधिकार दोनों का उल्लंघन होगा।
कोर्ट का आदेश
सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिंहा जस्टिस अरविन्द सिंह की बेंच के सामने NMC के अंडर गरेकुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड द्वारा संबोधित एक पत्र और सार्वजनिक सूचना की जानकारी प्रतिवादी वकील द्वारा सामने रखी गई। सभी घटनाक्रमों को देखते हुए कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया। और आदेश जारी किया, “यह स्पष्ट है कि सीबीएसई और राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त Open School को नीट परीक्षा लेने के लिए NMC द्वारा मान्यता दी जाएगी।
छात्रों को होगा लाभ
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन छात्रों को लाभ होगा जो आर्थिक तंगी या कुछ कारणों से अपनी रेगुलर पढ़ाई जारी रखने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे छात्र भी नीट यूजी परीक्षा का हिस्सा बन पाएंगे और डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाएंगे।