UGC Updates: ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम (ODL Programme) को लेकर बड़ी अपडेट बड़ी सामने आई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) ने ओडीएल के तहत कार्यक्रमों की पेशकश के लिए एआईसीटीई से पूर्व अनुमोदन यानी एनओसी के संबंध में नोटिस जारी किया है।
ODL कोर्स ऑफर करने के लिए नहीं पड़ेगी एनओसी की जरूरत
यूजीसी के फैसले के तहत अब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को कुछ पाठ्यक्रम (Course) के लिए ओडीएल या ऑनलाइन प्रोग्राम की पेशकश के लिए AICTE के अप्रूवल या सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की घोषणा आयोग ने 18 अप्रैल गुरुवार को कर दी है।नए नियम केंद्र, राज्य और प्राइवेट विश्विद्यालयों पर लागू होंगे।
आयोग ने कहा, “विचार-विमर्श के बाद आयोग ने फैसला लिया है कि यूजीसी (ओडीएल कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियमन 2020 के तहत विश्वविद्यालयों को ओडीएल/ऑनलाइन कोर्स पेशकश के लिए यूजीसी एप्लीकेशन के साथ एआईसीटीई के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी।”
तकनीकी कार्यक्रम पर लागू नहीं होंगे नए नियम
यूनिवर्सिटी बिना एनओसी के मैनेजमेंट, कंप्यूटर एप्लीकेशन, टूरिज़्म और ट्रैवल क्षेत्र में ODL कोर्स ऑफर करके के लिए आयोग के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। हालांकि तकनीकी कार्यक्रम को चलाने के लिए विश्वविद्यालय को एआईसीटीई से NOC प्राप्त करना होगा। बता दें कि मानित विश्वविद्यालयों (Deemed To Be University) के लिए नया नियम लागू नहीं होगा। उन्हें इन पाठ्यक्रमों में ODL ऑफर करने के लिए एनओसी की जरूरत पड़ेगी।