छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है।राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने वर्ष 2025 के लिए स्थानांतरण नीति के तहत तबादला आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि आगे बढ़ा दी है।इस निर्णय से उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिनका तबादला आदेश समय पर जारी नहीं हो पाया था या वेबसाइट पर अपलोडिंग प्रक्रिया लंबित थी।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तमाम विभागाध्यक्षों को स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के संबंध में जारी पत्र में बताया गया है कि स्थानांतरण पर प्रतिबंध को 25 जून तक शिथिल किया गया है,राज्य शासन ने छूट की अवधि में संशोधन करते हुए 30 जून तक निर्धारित किया है। इस अवधि में जिला स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेश तथा क्रियान्वयन की स्थिति को 30 जून तक संबंधित जिला / विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्थानांतरण नीति की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

नई तबादला नीति के प्रमुख बिन्दु
- न्यूनतम 2 वर्ष सेवा अनिवार्य है, गंभीर बीमारी, मानसिक/शारीरिक अक्षमता और सेवा निवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के मामलों में विशेष सुविधा मिलेगी।
- अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य है, साथ ही सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने का विशेष प्रयास रहेगा।
- तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचाारियों में अधिकतम 15 प्रतिशत स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
- परीविक्षाधीन अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
- पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण-शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे।
- जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण जारी कर उसी तिथि को आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करना होगा।
- इसमें जिला स्तर पर स्थानांतरण प्रभारी मंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से होंगे।