Employees Minimum Wage Rate : छत्तीसगढ़ के मजदूरों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम वेतन दर निर्धारित कर दी है। यह राशि लेबर ब्यूरो शिमला की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय की गई है। यह दर एक अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी, जो कि 30 सितंबर 2023 तक के लिए है।श्रमायुक्त ने बताया है कि एक अप्रैल से प्रभावशील यह न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट https://cglabour.nic.in/ पद पर भी उपलब्ध है।
दरअसल, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिको के लिए एक अप्रैल 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है।यह दरें 45 अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रूपए और प्रतिमाह 260 रूपए की वृद्धि की गई है। कृषि नियोजन में कार्य श्रमिको के लिए 225 रूपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए प्रति एक हजार अगरबत्ती के लिए 5 रूपए 85 पैसे की वृद्धि की गइ है।
जानिए किसको कितना मिलेगा वेतन
- न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक जोन ’अ’ के लिए 10 हजार 480 रूपए, जोन ’ब’ के लिए 10 हजार 200 रूपए और जोन ’स’ के लिए 9 हजार 960 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है।
- अर्द्धकुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 11 हजार 130 रूपए, जोन ’ब’ के लिए 10 हजार 870 और ’स’ के लिए 10 हजार 610 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम देय होगा।
- कुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 11 हजार 910 रूपए, ’ब’ के लिए 11 हजार 650 रूपए और जोन ’स’ के लिए 11 हजार 390 न्यूनतम वेतन देय होगा।
- उच्च कुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 12 हजार 990 रूपए, ’ब’ के लिए 12 हजार 430 रूपए और जोन ’स’ के लिए 12 हजार 170 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा।
- कृषि श्रमिको के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिको के लिए 8 हजार 400 रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा।
- अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों के लिए अगरबत्ती रोलर्स में एक हजार अगरबत्ती बनाने पर 32 रूपए 81 पैसे और सुगंधित सेंटेड अगरबत्ती बनाने पर 33 रूपए 51 पैसे देय होगा।