CG Teacher Recruitment : छत्तीसगढ़ के B.Ed डिग्री-धारी सहायक शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में B.Ed उम्मीदवारों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित (रिवाइज्ड) चयन सूची जारी कर DLEd पास उम्मीदवारों को मौका देने का आदेश दिया है।
सहायक शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश
- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती के एक महत्वपूर्ण फैसले में बीएड डिग्रीधारकों को सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने को नियम विरुद्ध माना है।हाईकोर्ट ने BEd डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त करते हुए राज्य सरकार को 6 सप्ताह में रिवाइज्ड लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है।
- आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा है कि संशोधित चयन सूची में डीएलएड पास उम्मीदवारों को समुचित अवसर दिया जाए।याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के डिवीजन बेंच में हुई।डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों विकास सिंह,युवराज सिंह व अन्य ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अलग-अलग याचिका दायर की थी।
ये है पूरा मामला
- 4 मई 2023 को सहायक शिक्षक के 6500 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, इसकी परीक्षा जून में हुई थी। जिसमें शैक्षणिक योग्यता में बीएड के साथ डीएड को सही माना था, ऐसे में बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि सहायक शिक्षक के पदों के लिए डीएड डिग्री जरूरी कर दी गई है। इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की पोस्टिंग और चयन के लिए काउंसलिंग पर रोक लगा दी थी, जिसे बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
- इसके बाद 29 फरवरी को शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई की गई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अब बिलासपुर हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए जिन बीएड डिग्री धारी अभ्यार्थियों की नियुक्ति सहायक शिक्षक के पदों पर हो चुकी है, उन्हें सेवा से हटाने का आदेश दिया गया है। वहीं रिक्त हुए पदों के लिए डीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की सूची फिर से जारी करने को कहा है।