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Tue, Dec 9, 2025

भूपेश बघेल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया हमला

Written by:Saurabh Singh
कोर्ट ने यह भी कहा कि एक ही याचिका में पीएमएलए कानून को चुनौती देना और अग्रिम जमानत की मांग करना उचित नहीं है।
भूपेश बघेल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया हमला

छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाज़ी तेज़ हो गई है। इस बार मामला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत याचिका से जुड़ा है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए सख्त टिप्पणियां कीं और मामले को हाईकोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा,

“जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति फंसता है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अगर हम ही हर केस सुनेंगे, तो बाकी अदालतों का क्या होगा? फिर एक आम आदमी के लिए जगह कहां बचेगी?”

कोर्ट ने यह भी कहा कि एक ही याचिका में पीएमएलए कानून को चुनौती देना और अग्रिम जमानत की मांग करना उचित नहीं है।

विजय शर्मा का हमला

इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बालोद जिले के दौरे पर पहुंचे विजय शर्मा ने कहा,

“अग्रिम जमानत के लिए कौन जाता है? जिसके खिलाफ वारंट होता है, वही जाता है।”

उनकी यह टिप्पणी सीधे तौर पर भूपेश बघेल पर तंज मानी जा रही है।

मंदिर दर्शन और जनसंपर्क

बालोद दौरे के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जामड़ी आश्रम पाटेश्वर धाम पहुंचकर माता कौशल्या मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया। उन्होंने पंचमुखी हनुमान और मातारानी के दर्शन भी किए। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा,

“प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना के साथ पूजा-अर्चना की।”

भूपेश बघेल और उनके बेटे की याचिका पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को हाईकोर्ट में होगी। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर बयानबाज़ी और गर्माई हुई है।