कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन जारी, देखिये नए दिशानिर्देश

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना (Corona) के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने नई गाइडलाइन (Guideline) जारी कर दी है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अत्याश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं, उनमें अबसे 10 प्रतिशत कर्मचारियों की ही उपस्थिति रहेगी। राज्य शासन में भी अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विभाग, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय आदि को छोड़कर अन्य कार्यालयों में 10 फीसदी कर्मचारियों को ही उपस्थित रहने को कहा गया है।

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गृह विभाग द्वार जारी गाइडलाइन के मुताबिक आईटी, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों के सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालयों में भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति ही रहेगी। बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके अलावा ऑटो व ई रिक्शा में दो सवारियों को बैठाने की अनुमति दी गई है वहीं टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के साथ दो पैसेंजरों को मास्क पहनकर यात्रा करने की अनुमति है।

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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।