कोरोना को लेकर सख्त सरकार, नगरीय क्षेत्रों में 30 अप्रैल तक रात्रि कालीन लॉकडाउन

Virendra Sharma
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लॉकडाउन

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए गृह विभाग ने लॉकडाउन संबंधी कुछ अन्य निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक रात्रि कालीन लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।

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प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक रात्रि कालीन लॉकडाउन रहेगा| मध्यप्रदेश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है और अब लगभग चार हजार के करीब संक्रमितो की संख्या प्रतिदिन आ रही है ,उसे देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई बड़ी निर्णय लिए हैं। गुरुवार उन्होंने अपने निवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई और इस बैठक के बाद ऐलान किया कि प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी 60 घंटे का लॉकडाउन रहेगा| दमोह में विधानसभा उपचुनाव है इसलिए वहां के नगरीय क्षेत्र का लॉकडाउन संबंधी निर्णय चुनाव आयोग लेगा।

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इसके साथ ही छिंदवाड़ा में 8 अप्रैल की रात 8 से 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन रहेगा। इस बारे में कलेक्टर छिंदवाड़ा आदेश दे सकेंगे। बैतूल, रतलाम, खरगोन व कटनी जिले में 9 अप्रैल को शाम 6 से 17 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन जिला कलेक्टर जारी कर सकेंगे। जबकि शाजापुर के नगरीय क्षेत्र में 7 अप्रैल की रात 8 से 10 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन कलेक्टर शाजापुर जारी करेगे। 31 जुलाई तक के लिए मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार यानी 5 दिन का निर्धारित कर दिया गया है जो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में 7 से 10 दिन का लॉकडाउन जिला कलेक्टर को लागू करने का अधिकार दिया गया है।

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सरकार ने कुछ गतिविधियों को लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट दी है। इसके अंतर्गत अन्य राज्यों से माल व सेवाओं का आवागमन, केमिस्ट, राशन की दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध व सब्जी की दुकाने, औद्योगिक मजदूरों उद्योगों हेतु कच्चा माल, उद्योगों के अधिकारियों कर्मचारियों का आवागमन, केंद्र, राज्य व स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों का आवागमन, एंबुलेंस व फायर बिग्रेड सेवाएं, टीकाकरण के आवागमन के लिए नागरिक व कर्मी, बस स्टैंड ,रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक ,परीक्षा केंद्र आने जाने वाले व परीक्षा केंद्र व परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी व अधिकारी गण। इसके साथ ही वे अन्य गतिविधियां जिले कलेक्टर कलेक्टर से लॉकडाउन से मुक्त रखने के लिए उचित समझें।

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इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिह ने सुबह कोरोना को लेकर जिसमे उच्च स्तरीय समीक्षा की थी जिसमे निर्देश दिये गये थे कि पूरे मध्यप्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।इसके साथ ही शिवराज ने कहा था कि हम बड़े शहरों में कंटेनमेंट एरिया भी बना रहे है उसको भी बन्द किया जाएगा जिसके बारे मे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठकर फैसला लेंगे।सीएम ने कहा था कि एक तरफ हम इलाज की सारी व्यवस्थाएं कर रहे है।बिस्तर की संख्या को बढ़ाकर 1 लाख किया जाएगा भोपाल में पीपुल्स ओर जे के अस्पताल को लिया गया है।निशुल्क उपचार में जंहा गुंजाइश है कसर नहीं छोड़ेंगेभिलाई से ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया है।इंजेक्शन भी खरीद रहे है दवाइयों की कमी ना रहे इसका भी प्रबन्ध किया जाएगा।आज देश में सवा लाख से ज्यादा मामले आए है।कई राज्यों कि हालात खराब है। सीएम आज रात में सभी जिले में कलेक्टर सहित सभी से चर्चा करेगे और कल वर्चुअल कैबिनेट बैठक भी करेगे।


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