नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। उच्चतम न्यायाल में कोविड वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को असंवैधानिक घोषित करने वाली याचिका पर चल रही सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने यह टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जनहित में लोगों को टीके के लिए जागरूक कर सकती है लेकिन मजबूर नहीं। कोर्ट ने आगे कहा कि नीति निर्माण पर कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन टीका लगवाना नागरिक का निजी फैसला। वहीं कोर्ट ने राज्य सरकारों को भी यह निर्देश दिया है कि टीकाकरण की अनिवार्यता को लेकर जो पाबंदियां लगाई गई थी उन्हें जल्द-से-जल्द हटा लिया जाए। हालांकि, सरकार वायरस को फैलने से रोकने के लिए पाबंदिया लगा सकती है लेकिन वैक्सीन लगवाने और किसी तरह का खास दवा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।