भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में आगामी त्योहारों को देखते हुए गृह विभाग ने नई कोरोना गाइडलाइंस (new corona guidelines) जारी की है। जिसमें होली, शब ए बारात, ईस्टर और ईद उल फितर त्योहारों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं ।
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नई गाइडलाइन के मुख्य बिंदु
1. भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन होगा और इन 7 शहरों में शनिवार रात 10:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे तक लॉकडाउन प्रभारी रहेगा। वही वस्तुओं, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिक और कर्मियों और जो कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन। एयरपोर्ट। रेलवे स्टेशन आने जाने तथा परीक्षा प्रतियोगी में शामिल होने की छूट रहेगी।
2. सभी सातों शहरों में दिनांक 31 मार्च तक सभी स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वही समस्त प्रकार की परीक्षाएं पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी।
3. जिन सात शहरों में लॉकडाउन लगा है, वहां होली दहन तथा शब ए बारात को सांकेतिक रूप से मनाए जाने की अनुमति दी जा सकेगी।
4. जिन जिलों में पॉजिटिव केसेस 20 से ज्यादा होंगे, उन जिलों में शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे। उठावना मृत्यु भोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। परंतु TAKE-AWAY भोजन प्रदान कर सकेंगे। बंद हॉल के कार्यक्रम में 100 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
5. 28 मार्च को लॉकडाउन के दौरान सभी जिलों में शासकीय कोषालय उप कोषालय, पंजीयन और उप पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। इस कार्यरत कर्मचारी और सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
6. सभी जिलों में समस्त सामाजिक और धार्मिक त्योहारों में निकलने वाले जुलूस, गैर, मेले पर प्रतिबंध रहेगा।