दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। क्राइम वैब सीरीज “मिर्ज़ापुर” (Mirzapur) के काफी ज्यादा चाहने वाले है। इस सीरीज़ के फैंस की दीवानगी किसी से भी छुपी हुई नहीं है। हर किसी ने इसे सीरीज का पहला और दूसरा पार्ट देखा हुआ है। वहीं अब तीसरे पार्ट को लेकर फैंस काफी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन पहले इस सीरीज को बैन करने की मांग उठी थी। वहीँ अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैंस के हित में इस वेब सीरीज को बैन करने की मांग को ख़ारिज कर दिया है। दरअसल, कुछ वक्त पहले मिर्जापुर को बैन करने की मांग की गई थी।
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इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करवाई गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस वेब सीरीज को बैन करने पर इनकार कर दिया है। ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही मिर्जापुर का तीसरा सीजन फैंस को देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने सीरीज पर रोक लगाने से मना कर दिया है। दरअसल, प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ मिर्जापुर निवासी सुजीत कुमार सिंह की तरफ से इस सीरीज को बैन करने की मांग की गई थी। इसके लिए याचिका भी दायर की गई थी। इस याचिका को लेकर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि वह बेहतर याचिका दायर करें।
इस याचिका को लेकर कोर्ट ने ये सवाल भी उठाया था कि वेब सीरीज की प्री-स्क्रीनिंग संभव नहीं है। दरअसल, याचिका में कहा गया था कि सीरीज की रिलीज से पहले ‘प्री-स्क्रीनिंग’ करवाई जाए। ऐसे में कोर्ट ने जवाब में कहा कि वेब सीरीज के लिए कोई प्री-स्क्रीनिंग समिति कैसे हो सकती है? यह एक विशेष कानून है, जब तक आप यह नहीं कहते कि ओटीटी भी इस कानून का एक हिस्सा है। ओटीटी पर आने वाले कंटेंट का प्रसारण अन्य देशों से भी होता है, जिन्हें सभी दर्शक देखते हैं। इसके बाद सभी चीजें अलग होती है। आपकी दायर की गई याचिका विस्तृत होनी चाहिए, इसलिए आप बेहतर याचिका दायर करें।