कर्मचारी-पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर, नियम में संशोधन, DoPT ने जारी किया आदेश, मिलेंगे पेंशन और अन्य लाभ

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय 6th-7th pay commission कर्मचारियों (Employees) के महंगाई भत्ते में इजाफा (DA Hike) करने के बाद अब कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के पेंशन और अन्य लाभ के भुगतान की प्रक्रिया के नियम में संशोधन किए गए हैं। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है भारत सरकार राज्य सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले आईएएस अधिकारियों (IAS Officers) के पेंशन और अन्य लाभों के भुगतान की प्रक्रिया को सामान्य बनाने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा बीते जारी आदेश के संदर्भ प्रस्तुत करते हुए नियम में बदलाव को लेकर आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत ही अब पेंशन और अन्य लाभों का भुगतान अब AIS ऑफिसर को किया जाएगा।

भारत सरकार/राज्य सरकारों से सेवानिवृत्त होने वाले अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को पेंशन एवं अन्य लाभों के भुगतान की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। मौजूदा निर्देशों में स्पष्टता लाने और समान कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए, इस विषय पर अब तक जारी दिशा-निर्देशों की समीक्षा, समेकित और एक ही स्थान पर दोहराया गया है।

जहां तक ​​उन प्रावधानों का संबंध है जो इन निर्देशों में शामिल नहीं हैं, पूर्व दिशा-निर्देशों के प्रावधान लागू रहेंगे। भारत सरकार/राज्य सरकारों से सेवानिवृत्त होने वाले एआईएस अधिकारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं/प्रणालियों का पालन किया जाएगा:-

  • भारत सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के सभी अधिकारियों की संपूर्ण पेंशन देयता अपने हाथ में ले ली है।
  • सभी सेवानिवृत्त और साथ ही सेवानिवृत्त एआईएस अधिकारी (मौजूदा और साथ ही भविष्य के सेवानिवृत्त) या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से समान रूप से भारत सरकार या राज्य सरकार के माध्यम से पेंशन निकालने का विकल्प है।

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  • पेंशनभोगी द्वारा सेवानिवृत्ति के समय भारत सरकार या राज्य सरकार से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का विकल्प “शून्य विकल्प” (अनुलग्नक-III) के रूप में गठित होगा। इसके बाद सेवानिवृत्त अधिकारी आगे दो विकल्प बना सकता है। जिसके लिए पहले विकल्प को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना अनुमति दी जाएगी और दूसरे विकल्प के लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार द्वारा दूसरे विकल्प की अनुमति दिए जाने के बाद किसी और विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • पहला विकल्प पेंशनभोगी द्वारा उसके/उसकी पेंशन के आहरण संवितरण प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-I) में लागू किया जाएगा। पूर्व के विकल्पों के निरसन का प्रस्ताव जिसके लिए केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक- II) में लागू किया जाएगा और इस तरह के प्रस्ताव पर मुख्य नियंत्रक (पेंशन) के परामर्श से कार्रवाई की जाएगी।
  • केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (व्यय विभाग), नई दिल्ली को संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के सचिव के अनुमोदन के लिए कार्रवाई की जाएगी। हर बार जब विकल्प में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो इसे अपने डेटाबेस को अपडेट करने के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (व्यय विभाग) को अधिसूचित किया जाएगा।
  • राज्य सरकारों से सेवानिवृत्त होने वाले और राज्य सरकार के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चुनने वाले अधिकारियों के संबंध में, राज्य सरकारों के प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करने, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान और लेखांकन की मौजूदा प्रणाली /महालेखाकार पहले की तरह जारी रहेंगे। इन मामलों में भारत सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार के नियमों और निर्देशों के अनुपालन के अधीन राज्य को व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी।
  • भारत सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले और भारत सरकार के माध्यम से पेंशन लेने का विकल्प चुनने वाले अधिकारियों के पेंशन प्राधिकरण आदि को उनके विकल्प पर अंतिम रूप दिया जा सकता है और उन मंत्रालयों/विभागों द्वारा भुगतान किया जा सकता है। जहां से वे सेवानिवृत होते हैं। इसी तरह यूटी कैडर से संबंधित एआईएस अधिकारियों को इस विभाग के पत्र संख्या 25011/4/83-एएलएस (द्वितीय) दिनांक 11 डिग्री जुलाई, 1984 (पी.314, एआईएस मैनुअल वॉल्यूम I, 2002) के तहत रखा गया है। अन्य लाभ जैसे छुट्टी नकदीकरण, जीपीएफ आदि को भी उन मंत्रालयों/विभागों द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा जहां से वे सेवानिवृत्त होते हैं।
  • राज्य सरकार से सेवानिवृत्त होने वाले और भारत सरकार के माध्यम से पेंशन लेने का विकल्प चुनने वाले अधिकारियों के संबंध में, प्रत्येक राज्य में एक नामित प्राधिकारी पेंशन, ग्रेच्युटी, समायोजन/अग्रिमों की वसूली/अन्य देय राशि के निर्धारण से संबंधित सभी मामलों को पूरी तरह से संसाधित करेगा और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली (CPAO) द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए पीपीओ भेजेगा। इसके बाद, सीपीएओ अन्य केंद्रीय सिविल पेंशनरों की तरह इन मामलों को संबंधित बैंक शाखाओं (जिनके माध्यम से पेंशनभोगी पेंशन प्राप्त करना चाहता है) को संसाधित/अग्रेषित करेगा। प्रत्येक राज्य में नामित प्राधिकारी को राज्य सरकार द्वारा सीपीएओ को सूचित किया जाएगा।
  • अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन वितरित करते समय बैंक केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन करेंगे। AIS अधिकारियों के संबंध में अधिकृत बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनरों को पेंशन के भुगतान की योजना का पालन किया जाएगा।
  • पीपीओ पर सभी मासिक संवितरण, सीपीएओ, भारत सरकार के माध्यम से, बैंकों द्वारा सीपीएओ को स्क्रॉल किया जाएगा, भले ही वह व्यक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार से सेवानिवृत्त हुआ हो।
    राज्य सरकारों को लेखांकन, प्रतिपूर्ति आदि की सुविधा के लिए, एआईएस अधिकारियों की पेंशन के लिए एक अलग लेखा शीर्ष लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय द्वारा बजट प्रभाग, आर्थिक मामलों के विभाग और नियंत्रक के परामर्श और भारत के महालेखा परीक्षक से खोला जाएगा। प्रत्येक राज्य एआईएस अधिकारियों के संबंध में विभिन्न पेंशन लाभों के लिए संबंधित बजट अनुमान तैयार करेगा और निर्धारित तिथियों तक सीपीएओ को भेजेगा।

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या सीपीएओ द्वारा जारी पेंशन कागजात तैयार करने, पीपीओ जारी करने और भुगतान की व्यवस्था और भुगतान आदि के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत परिचालन प्रक्रिया। /AIS/MF/01/2008-09/P-28toP-92 दिनांक 18.08.2008 अनुलग्नक-IV में संलग्न है।


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