पुणे, डेस्क रिपोर्ट। सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों (7th pay commission employees) के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल उनके वेतन (salary) में एक बार फिर से वृद्धि होगी। सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों (retired employees) के कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट (CTG) को स्वीकार करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीटीजी का भी लाभ मिलेगा।
जारी आदेश के मुताबिक सेवानिवृत्ति पर सीटीजी की स्वीकार्यता के संबंध में वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19030/1/2017-ई.1वी दिनांक 13 जुलाई 2017 के पैरा 4 (11) (ए) और (बी) के आंशिक संशोधन में भारत सरकार / MOF/ DoE नई दिल्ली ने तब से निर्णय लिया है कि 06 जनवरी 2022 से सेना के अधिकारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति पर समग्र स्थानांतरण अनुदान (CTG) जो ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या सेवानिवृत्ति के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन के अलावा अन्य पर बसना चाहते हैं।
ड्यूटी के अंतिम स्टेशन से 20 किमी की स्थिति को इस शर्त के अधीन हटा दिया गया है कि निवास का परिवर्तन वास्तव में शामिल है। सेवानिवृत्ति के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन या ड्यूटी के अंतिम स्टेशन के अलावा अन्य स्टेशन पर बसने के लिए पूर्ण सीटीजी यानी पिछले महीने के मूल वेतन के 80% की दर से स्वीकार्य होगा। केवल सेना अधिकारी को अधिकारी द्वारा आहरित अंतिम मूल वेतन का 80% सीटीजी प्राप्त करने के लिए अंतिम सेवानिवृत्ति दावे के साथ निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक- I) में अपने निवास परिवर्तन के संबंध में एक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप के द्वीप क्षेत्रों से निपटान के मामले में सेवानिवृत्ति पर समग्र हस्तांतरण अनुदान स्वीकार्य होगा और भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन, एमओएफ, व्यय विभाग, नई दिल्ली दिनांक 13 जुलाई 2017 पैरा 4 (ii) (ए) के अनुसार पिछले महीने के मूल वेतन के 100% की पूरी दर से भुगतान किया जाएगा। यह वित्त सचिव और सचिव (व्यय), भारत सरकार, एमओएफ, नई दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया गया है।
बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारी के सीटीजी नियम में संशोधन किया गया था। नए संशोधन के मुताबिक यह नियम उनपर लागू हुए थे जो ड्यूटी के अंतिम स्टेशन पर यह किसी स्थान पर बसना चाहते हैं।
इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी को एक तिहाई सीटीजी स्वीकार किया गया था उन कर्मचारियों के लिए था जो जी के अंतिम स्टेशन पर यह ड्यूटी के अंतिम स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसना चाहते थे अब सरकार द्वारा अंतिम स्टेशन से 20 किलोमीटर को खत्म कर दिया गया है।
जिसके मुताबिक संशोधन नियम के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद ड्यूटी के अंतिम स्टेशन अंतिम स्टेशन के अलावा कहीं और व्यस्त हैं तो उन्हें पिछले महीने के मूल वेतन का 80 फीसद हिस्सा प्राप्त होगा साथ ही अंडमान और निकोबार से ही लक्ष्य जीत के लिए यह राशि पिछले महीने के मूल वेतन के 100% भुगतान किए जाएंगे।