लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के पेंसनर्स को दीपावली (deepawali) से पहले बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल अब 7th pay commission पेंसनर्स के चार बकाए डीआर (DR) के भुगतान को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi government) ने त्योहारी सीजन से पहले पेंशन पाने वाले लोगों को पेंशन दी है।यूपी वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को चार किश्तों में महंगाई राहत देने का निर्देश दिया है। इससे करीब 6000 पेंशनभोगियों को फायदा होगा। बकाया डीआर घोषित होने की तारीख से प्राप्त किया जाएगा।
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UP के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एस.के. एस राधा चौहान ने गुरुवार को DR भुगतान के संबंध में एक आदेश जारी किया। उत्तर प्रदेश में, DR का लाभ उन पेंशनभोगियों को मिलेगा। जिन्होंने अपनी पेंशन और पारिवारिक पेंशन का नवीनीकरण किया है। वेतन समिति ने 2016 की सिफारिशों का पालन नहीं किया। आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक DR की दर 164 फीसदी रहेगी।
इन पेंशनभोगियों को मिलेगा लाभ
यूपी सरकार का यह आदेश राज्य के शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग (शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग) द्वारा वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों के पेंशनभोगियों के लिए है और वे सरकारी पेंशनरों द्वारा अनुमत पेंशन और परिवार पेंशन के हकदार हैं।
इस दर पर मिलेगा DR
इन सभी पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2018 से डीआर का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। महंगाई राहत 1 जुलाई 2018 से 148 फीसदी, 1 जनवरी 2019 से 154 फीसदी, 1 जुलाई 2019 से 164 फीसदी और 1 जुलाई 2021 से 189 फीसदी की दर से मिलेगी। वहीं, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक DR की दर 164 फीसदी रहेगी।
यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक संस्थानों में पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होता है। इसके लिए संबंधित विभाग विशेष आदेश जारी करेंगे। वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य न्यायपालिका और यूपी में पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी। 2016 में वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, पेंशन सुधार के नुकसान के मामले में पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।