मुंबई, डेस्क रिपोर्ट मुंबई ड्रग-ऑन-क्रूज (Mumbai Drug cruise case) मामले में फिल्म स्टार शाहरुख खान (shahrukh khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan khan) की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी गई है। उन्हें कल मजिस्ट्रेट की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। NCB ने कल अदालत में कहा कि आर्यन खान को क्रूज शिप ड्रग बस्ट में गिरफ्तार अन्य लोगों में से एक ने ड्रग्स की आपूर्ति की थी। NCB ने अदालत में आर्यन को जमानत दिए जाने के खिलाफ तर्क दिया था।
Read This : कांग्रेस में टिकट के लिए बगावत: पूर्व विधायक के भतीजे ने भरा निर्दलीय फॉर्म, बदलेंगे समीकरण
इससे पहले सोमवार को,उनकी सनसनीखेज गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और उन्हें मुंबई की एक अदालत ने कल तक के लिए ड्रग-विरोधी एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की हिरासत में भेज दिया था।
मुंबई की एक अदालत द्वारा क्रूज शिप ड्रग मामले में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज करने के बाद, अरबाज मर्चेंट के वकील ने कहा कि वह शनिवार को सत्र अदालत में एक नई जमानत याचिका दायर करेंगे। हालांकि आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वह नई जमानत याचिका दाखिल करेंगे या नहीं।
मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज से प्रतिबंधित दवाओं (drugs) की कथित जब्ती के सिलसिले में एक अदालत ने गुरुवार को आर्यन खान और सात अन्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने रिमांड 11 अक्टूबर तक बढ़ाने की मांग की थी। आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गोवा जाने वाले एक जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य पांच को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था।