नैनीताल, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक बार फिर से हाईकोर्ट (high court) ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला दिया है। 3 महीने के अंदर उनके एरियर्स का भुगतान (arrears payment) किया जाएगा। इस मामले में आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सेवानिवृत्त कर्मचारियों (retired employees) के वेतन (salary) को रोकना अनुचित है। वहीं हाईकोर्ट ने 27 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जल्द से जल्द भुगतान के निर्देश दिए हैं। जिसका लाभ हजारों कर्मचारियों को होगा।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बकाया भुगतान न करने और सेवानिवृत्त राज्य रोडवेज कर्मचारी के वेतन में कटौती पर 27 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य परिवहन निगम को तीन महीने के भीतर सभी भुगतान बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति सरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने सभी याचिकाओं का निस्तारण करते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम को वेतन से काटे गए पैसे को ब्याज सहित भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। HC ने याचिकाकर्ताओं को 5,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि कई शिकायतों के बावजूद, निगम ने उन्हें भुगतान नहीं किया गया है।
इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरफ जहां उत्तराखंड परिवहन निगम को काटे गए वेतन को ब्याज सहित भुगतान करना होगा। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं को मुकदमे बाजी की लागत के रूप में ₹5000 का अतिरिक्त भुगतान भी करना होगा। बता दें कि कर्मचारी लंबे समय से कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। बावजूद इसके उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी सूरते हाल में कर्मचारियों के साथ बर्बरता अनुचित है।