उच्च शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अतिथि शिक्षकों को मिलेगा लाभ, प्राचार्य को आदेश जारी

teacher recruitment

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education department) द्वारा गाइडलाइन (guideline) जारी की गई है। दरअसल महाविद्यालय MP College अतिथि विद्वानों (Guest Teachers) के कार्य दिवस और अनुपस्थिति को लेकर अब विभाग (department) ने सख्त रुख अपनाया है। दरअसल 17 दिसंबर 2019 के आदेश का हवाला देते हुए विभाग ने प्राचार्य को स्पष्ट निर्देश दिए है। निर्देश के मुताबिक यदि कोई अतिथि विद्वान किसी भी कारण महाविद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो प्राचार्य द्वारा उसकी सेवा समाप्त नहीं की जा सकती।

उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए सभी प्राचार्य को दिशा निर्देश दिए। वहीं जारी हुई गाइडलाइन के मुताबिक यदि कोई अतिथि विद्वान किसी भी कारण विद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो उसे नोटिस जारी किया जा सकता है। उनसे सवाल-जवाब किए जा सकते हैं लेकिन अतिथि विद्वानों को भी अपने पक्ष रखने की छूट दी जानी चाहिए।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi