राज्य सरकार का बड़ा फैसला, इन्हें जीवन भर मिलेगा पारिवारिक पेंशन का लाभ, शासनादेश जारी

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लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश सरकार (state government) ने एक बार फिर से कर्मचारी पेंशनर्स (Employees-pensioners) के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा सेवानिवृत और मृत्यु कर्मचारी सहित पेंशनर्स (pensioners) की मानसिक या शारीरिक निशक्त सहयोग राशि संतान को भी पारिवारिक पेंशन (family pension) का लाभ मिलेगा। इसके लिए आय के मानदंड तय कर दिए गए हैं। राज्य शासन ने आदेश जारी किया हैं। जिसमें कहा गया कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी कि निशा को जीवन पर पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा और वह जीवन भर पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी।

जारी आदेश के मुताबिक यदि निश्चित संतान के साधारण दर पर स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत से कम है तो उसे यह लाभ दिया जाएगा। इतना ही नहीं वित्तीय लाभ इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से देना होगा और सरकारी कर्मचारी पेंशन होगी और पूर्व पेंशन होगी। पेंशनर्स की मृत्यु की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए इसके बकाए स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।


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Kashish Trivedi

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