नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से (Pensioner) को बड़ी राहत दी है। पेंशनर्स के डीआर को बढ़ा (DR Hike) दिया गया है DR में 3 फीसद की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से लागू की जाएगी। साथ ही केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगी को महंगाई राहत 32 फीसद की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं यह राशि के स्वतंत्रता सेनानी पति/पत्नी/पुत्री के लिए स्वीकार्य होगी। इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही विभाग ने DR बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक पूर्व अंडमान राजनीति के अधिक पति पत्नी के पेंशन राशि को ₹9600 तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अन्य पेंशनकर्मियों के पेंशन राशि में भी भारी इजाफा देखने को मिला है। नवीन आदेश के मुताबिक मंत्रालय के दिनांक 23.11.2021 के पत्र संख्या 45/08/2017-FF(P) का संदर्भ लेते हुए निर्देश दिया गया है कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगियों को 01.07.2021 से 29% महंगाई राहत का भुगतान करने के संबंध में और हाल ही में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली के का.ज्ञा. सं.42/07/2021-पी एंड पीडब्लू (D) दिनांक 5.04.2022 के मुताबिक पेंशनर्स के DR में 3 फीसद की वृद्धि की गई थी।
इसलिए केंद्रीय स्वतंत्रता सेनानी/पति/पत्नी/पुत्री पेंशनभोगियों के लिए स्वीकार्य महंगाई राहत को 01.01.2022 से 29% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 32% कर दिया जाएगा। 3% DR यानी कुल 32% महंगाई राहत की वृद्धि के बाद पेंशनभोगियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पेंशन की संशोधित राशि इस प्रकार होगी:
पूर्व अंडमान राजनीतिक कैदी/पति/पत्नी 30,000/- से बढ़कर रुपये 39,600/- रूपए होगी जबकि स्वतंत्रता सेनानी जो ब्रिटिश भारत के बाहर पीड़ित थे/पति/पत्नी की राशि 28,000/- रु. से बढ़कर 36,960/- रूपए होगी। वहीँ अन्य स्वतंत्रता सेनानी/पति/पत्नी, आईएनए सहित रु.26,000/- रु.से बढ़कर 34,320/-रूपए हो जाएगी।
इधर आश्रित माता-पिता/पात्र पुत्रियां (किसी भी समय अधिकतम 3 बेटियां) स्वतंत्रता सेनानियों के लिए स्वीकार्य राशि का 50%, अर्थात रु.13,000/- से रु.15,000/- की सीमा में 50% वह राशि जो स्वतंत्रता सेनानियों को स्वीकार्य होती है को बढ़कर रु.16,380/- से रु.19,900/- की सीमा में किया गया है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नीति दिशानिर्देशों के दिनांक 06.08.2014 के अनुसार, केंद्रीय सम्मान पेंशन के संबंध में टीडीएस लागू नहीं है।