मप्र पंचायत चुनाव को लेकर आई बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

Pooja Khodani
Published on -
ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट।  मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों ( MP Panchayat elections 2021-22) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज 17 दिसंबर 2021 को हुई सुनवाई में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को जमकर फटकार लगाई और पंचायत चुनाव पर स्‍टे लगा दिया है। मप्र राज्‍य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि OBC आरक्षण आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं। वहीं निर्देश को न मानने पर पंचायत चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं। अब अगली सुनवाई 27 जनवरी होगी।

कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी! 18 महीने के बकाया DA Arrear पर नया अपडेट

सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत और नगर निगम नगर पालिका के चुनाव करने के लिए निर्देश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव संविधान के हिसाब से हैं तो चुनाव कंटिन्यू रखें और संविधान के खिलाफ है तो चुनाव रद्द करें यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं ले।वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराइए..।सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र केस को बेस बनाकर रोक लगाई है और ओबीसी आरक्षण को आधार बनाकर फैसला लिया है।

एमपी कांग्रेस (MP Congress)नेता सैयद जाफर ने ट्वीट कर बताया है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को जीत मिली उन ताकतों को हार का सामना करना पड़ा जो भारतीय संविधान और सनातन धर्म से हटकर अपने बनाए हुए नियम और नीति को मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर जबरन लागू करते है।बता दे कि पंचायत चुनाव में रोटेशन के आधार पर आरक्षण न देने के खिलाफ कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर दायर रिट याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और उसके बाद आज विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।

MP में फिर कोरोना विस्फोट, आज 21 नए पॉजिटिव, एक्टिव केस 170 पार, CM का बड़ा बयान

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार गुरुवार 16 दिसंबर 2021 को हाई कोर्ट में पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर ने माननीय उच्च न्यायालय से मांग की पंचायत चुनाव में रोटेशन के आधार पर आरक्षण नहीं हुआ है इसी संदर्भ में हाईकोर्ट में कल चर्चा हो जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने छुट्टियों के बाद सुनवाई करने को कहा ।जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया जिस पर आज शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी इस सुनवाई की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा ने की।

 

 


About Author
Pooja Khodani

Pooja Khodani

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

Other Latest News