भोपाल, डेस्क रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा द्वारा कर्मचारियों (Employees) के लिए बड़ी घोषणा की गई है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बोर्ड परीक्षाओं में शामिल शिक्षकों के सामूहिक बीमा (group insurance) कराते हैं। वहीं किसी अप्रिय घटना होने पर उन्हें 50,000 से साढे तीन लाख की क्षति पूर्ति राशि (compensation amount) दी जाती है। हर साल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सामूहिक बीमा कराया जाता है। लेकिन अब माशिमं ने नया निर्णय लिया है। जिसके मुताबिक कर्मचारियों का सामूहिक बीमा नहीं कराया जाएगा बल्कि ऐसे किसी भी अप्रिय घटना होने पर कर्मचारियों को खुद ही क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
बता दें कि इससे पहले सामूहिक बीमा पॉलिसी के अंतर्गत परीक्षा में शामिल सभी कर्मचारी पॉलिसी के सदस्य होते थे लेकिन बीमा कंपनी के पास कुछ मामले पहुंचे। जिसमें बीमा कंपनी द्वारा कर्मचारियों के क्लेम को किसी न किसी कारण से निरस्त कर दिया गया। जिसके बाद अपने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। वहीं सामूहिक बीमा नहीं कराए जाएंगे। साथ ही कुछ अप्रिय घटना घटने पर माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कर्मचारियों को क्षति पूर्ति राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
इससे पहले कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों को हर साल बीमा कंपनी के माध्यम से 8 से ₹10 लाख का बीमा करवाना पड़ता था। वहीं परीक्षा ड्यूटी के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा उसे क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराई जाती थी। इस मामले में माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि कई ऐसे मामले देखे गए हैं। जहां बीमा कंपनी द्वारा कर्मचारियों के क्लेम को निरस्त कर दिया गया है।
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वहीं किसी भी कर्मचारी को बीमा का लाभ नहीं दिया गया। जिसके बाद में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कर्मचारियों के हित में फैसला लिया गया और बीमा न करवाने का फैसला लिया गया है। साथ ही कर्मचारियों को अप्रिय घटना पर मंडल द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए कार्यपालिका की बैठक में प्रस्ताव को रखा गया था जिसको पारित कर दिया गया है।
कोरोना काल के दौरान बोर्ड परीक्षा दो साल आयोजित की गई थी। इस दौरान मंडल ने बीमा नहीं कराया साथ ही 2 साल पहले जो सामूहिक विवाह कराए गए थे। दो कर्मचारियों को बीमा कंपनी ने क्लेम की राशि देने से मना कर दिया। उसके लिए कई कारण दिए गए थे। जिसके बाद मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सामूहिक बीमा नहीं करवाई जाएगी और क्षतिपूर्ति राशि राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों को खाते में दी जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों को साढ़े 3 लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया है।
नियम के मुताबिक की परीक्षा संबंधी कार्य में लगे माध्यमिक शिक्षा मंडल के कर्मचारी के साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाती है और उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 3 लाख 50 हजार रुपए दिए जाते हैं। साथ ही स्थाई विकलांगता होने पर कर्मचारियों को 2 लाख 75 हजार और सामान्य मौत होने पर 1 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं।