नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। पुरानी पेंशन योजना (old pension scheme) पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल रेलवे विभाग (railway department) ने OPS पर स्पष्टीकरण जारी कर दिया है, जो अधिकारी कर्मचारियों (employees)-pensioners के लिए जाना बेहद आवश्यक है। यह नियम 1 जनवरी 2004 या उससे पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों के अलावा उससे पहले की रिक्तियों से नियुक्ति पर शामिल होगी। इसका लाभ अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा।
कृपया बोर्ड के दिनांक 03.03.2020 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लें। जिसमें dop&pw का दिनांक 17.02.2020 का कार्यालय ज्ञापन सं. 1993 जिनके मामले में नियुक्ति के लिए चयन को 01.01.2004 से पहले होने वाली रिक्तियों के खिलाफ अंतिम रूप दिया गया था। इसके अलाव ये आदेश उनके लिए है जो 01.01.2004 को या उसके बाद रेलवे सेवा में शामिल हुए है।
आदेश में कहा गया है कि बोर्ड के दिनांक 30.09.2020 के समसंख्यक पत्र की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई रेल सेवक, जो बोर्ड के दिनांक 03.03.2020 के निर्देशों के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के लिए अन्यथा पात्र था, पहले ही मर चुका है, तो विकल्प का प्रयोग परिवार के सदस्य, जो PFRDA (एनपीएस के तहत निकास और निकासी) विनियमों के अनुसार रेलवे कर्मचारी की मृत्यु पर एनपीएस लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, को बोर्ड के समसंख्यक पत्र 03.03.2020 में निहित निर्देशों के अनुसार स्वीकार और संसाधित किया जा सकता है।
कुछ क्षेत्रीय रेलवे ने निम्नलिखित परिस्थितियों में बोर्ड के निर्देश दिनांक 03.03.2020 की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था कि :-
- ऐसे कर्मचारी जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत कवरेज का विकल्प दिया है। हालांकि, वे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पहले सेवानिवृत्त हो गए।
- वैसे कर्मचारी, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद, NPS को OPS के तहत कवरेज का विकल्प दिया है और वे ओपीएस के तहत कवरेज के लिए पात्र पाए जाते हैं।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOP&PW) के परामर्श से इस मुद्दे की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के दिनांक 03.03.2020 के समसंख्यक पत्र को उन कर्मचारियों पर लागू करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जो अन्यथा कवरेज के लिए पात्र हैं।
रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के तहत इन निर्देशों के तहत और जो इस पत्र के जारी होने से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे। यदि कोई कर्मचारी पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत लाभ प्राप्त कर चुका है, तो लाभ प्राप्त करने के लिए रेलवे कर्मचारी द्वारा एनपीएस के तहत सरकारी योगदान और उस पर रिटर्न को लागू ब्याज के साथ वापस करना होगा।
रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अनुसार यदि वह बोर्ड के दिनांक 03.03.2020 के पत्र के अनुसार इन नियमों के तहत कवरेज के लिए पात्र पाया जाता है। यह WCR और NCR द्वारा उनके पत्र सं. WCR/मुख्यालय/A/CS/पेंशन निपटान/विविध. दिनांक 18.01.2022 और 797-E/Estt./NG/Cadre/Misc/18-20 दिनांक 22.12.2021, क्रमशः तक होंगे।