भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। MP Panchayat Election & Urban Body Election 2022: मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दोनों चुनावों को देखते हुए भोपाल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश लवानिया ने शनिवार एवं रविवार की छुट्टी कैंसिल कर दी है और कहा है कि शासकीय अवकाश के दिनों में भी कॉर्यालय खोले जाए। इस संबंध में सभी शासकीय कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए गए है।
बर्फ में मिलाएं ये चीजें और चमकाएं अपनी त्वचा, कमाल की है ये आईस थेरेपी
भोपाल कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि मतदान दलों के आदेशों की तामीली के लिए पर्याप्त समय नहीं होने के कारण अवकाश दिवसों में भी मतदान दलों के आदेश तामीली की कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेशों का संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा पालन किया जाए, इसके लिए अवकाश दिवसों में भी समस्त राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय कार्यालय खोले जाएं।वही जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी को पाबंद किये जाने के निर्देश भी दिए है।
वही नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए नगर निगम ने भी अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। निगम ने डिप्टी कमिश्नर हर्षित तिवारी के सुपरविजन में एक इलेक्शन कंट्रोल रूम शुरू किया है और निगम के सभी अधिकारियों- कर्मचारियों को उससे संबद्ध कर दिया गया है। इसका फोन नंबर 2701410 है।
नगरीय निकाय चुनाव 2022 : नोडल अधिकारी नियुक्त, कंट्रोल रूम स्थापित
बता दे कि इससे पहले निर्देशित किया गया था कि आगामी चुनावों को देखते हुए कोई भी कर्मचारी-अधिकारी बिना अनुमति के कार्य स्थल छोड़कर नहीं जा सकता। ऑफिस का समय खत्म होने के बाद भी उसे कर्तव्य स्थल पर निवास करना होगा। कोई भी कर्मचारी अपडाउन भी नहीं कर सकता। अगर कोई इमरजेंसी है तो उसे पहले मुख्यालय से अनुमति लेनी होगी।
शस्त्र लायसेंस निलंबित, संबंधित थानों में जमा करने के निर्देश
कलेक्टर लवानिया ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद पंचायत फन्दा तथा जनपद पंचायत बैरसिया के समस्त थानों के अंतर्गत समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधरियों के शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबन के आदेश दिए है।
जारी आदेश में केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, केन्द्र, राज्य शासन के उपक्रमों के कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारियों, बैंक गार्डो एवं स्पोर्ट श्रेणी के लिए स्वीकृत अनुज्ञप्तिधारियों को छोड़कर जिले के समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निर्वाचन सम्पन्न होने तक निलंबित किये गए है। समस्त अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र तत्काल संबंधित थाने में जमा कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया है।
सख्त कार्यवाही होगी
लवानिया ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वॉट्सऐप, ट्यूटर आदि के माध्यम का दुरूपयोग कर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष दुर्भावना पूर्ण संदेशों के प्रसारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 15 जुलाई 2022 तक तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सायवर विधि तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।