MP शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, आदेश जारी, 12 जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया, अनुपस्थित रहने पर कटेगा वेतन

Kashish Trivedi
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इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शिक्षकों (MP Teachers) के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण (specialized training) के संबंध में उन्हें नोटिस जारी किया गया है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र क्रमांक 4793 को जारी करते हुए शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स का (bridge course) संचालन अनिवार्य किया गया है। वही ऐसा नहीं करने की स्थिति में शिक्षकों के वेतन काट लिए जाएंगे।

दरअसल इंदौर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया। जिसमें सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य को निर्देशित किया गया है कि अपने विद्यालय के वैसे शिक्षक अतिथि शिक्षक जो 9वी कक्षा में हिंदी अंग्रेजी गणित विषय का अध्यापन करा रहे हैं। उनके लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्हें ब्रिज कोर्स के प्रशिक्षण में हर हाल में उपस्थित होना होगा। प्राचार्य को निर्देश मिले है कि शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

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इतना ही नहीं आदेश में कहा गया है कि यदि कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण दिवस में अनुपस्थित पाया जाता है तो उनके वेतन को काट लिया जाएगा। साथ ही यदि किसी स्कूल के प्राचार्य द्वारा किसी शिक्षक के प्रशिक्षण में नहीं भेजा जाता है तो संबंधित प्राचार्य उसके भी उस दिन के वेतन काटने के आदेश कार्यालय से जारी कर दिए जाएंगे।

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वर्ष 2022-23 से इसके लिए ब्रिज कोर्स का संचालन 20 जून से 31 अगस्त 2022 तक के लिए किया जाना है। जिसके लिए जिला स्तर पर सभी शिक्षकों को कक्षा 9वी में हिंदी अंग्रेजी और गणित का अध्यापन कराने के लिए ऑफलाइन प्रशिक्षण पर रखा जाएगा। वही ऑफलाइन प्रशिक्षण की तिथि भी घोषणा कर दी गई है। बता दें कि 12 जुलाई को जहां हिंदी वहीं 13 जुलाई को अंग्रेजी और 14 जुलाई को गणित विषय के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है। आदेश पत्र के मुताबिक शासकीय मालवा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोती तबेला इंदौर में सुबह 10:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक प्रशिक्षण जारी रखा जाएगा।


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