Mon, Dec 29, 2025

MP : विभाग की बड़ी तैयारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा लाभ, इस तरह उपलब्ध होगी पेंशन की राशि

Written by:Kashish Trivedi
Published:
Last Updated:
MP : विभाग की बड़ी तैयारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगा लाभ, इस तरह उपलब्ध होगी पेंशन की राशि

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार (MP Govenment) एक बड़ी तैयारी में है। दरअसल अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (anganwadi worker), सहायिका, स्व सहायता समूह (Self Help group) की महिलाओं को भी पेंशन (pension) का लाभ दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए उन्हें हर दिन ₹2 की बचत करनी होगी। वही महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को प्रोत्साहित करने का जिम्मा भी मैदानी अधिकारी को सौंपा है।

इतना ही नहीं इस क्षेत्र की महिलाओं कार्यकर्ताओं सहित सहायिकाओं को पेंशन योजना से जोड़ने के प्रयास शुरू किए गए हैं। वही 40 साल से अधिक उम्र के कार्यकर्ताओं, स्व सहायता समूह की महिलाओं और सहायिकाओं को हर महीने ₹200 की बचत करनी होगी। जिसकी राशि को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में जमा कराई जाएगी। कार्यकर्ताओं के वृद्ध होने पर उन्हें पेंशन की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 97135 आंगनबाड़ी केंद्र है जिसमें कार्यकर्ताओं और सहायिका कार्यरत है। वही 3 लाख 40 हजार 950 स्व सहायता समूह में 39 लाख 8 हजार महिला सदस्य हैं।

Read More : MP : अधिकारी-कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, सामान्य प्रशासन विभाग में तैयार किया नीति का प्रारूप, जल्द हटाया प्रतिबंध

पेंशन योजना से जोड़ने के लिए महिला बाल विकास विभाग ने पिछले महीने हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैदानी अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। मैदानी अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और स्व सहायता समूह की महिलाओं को योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और उन्हें बचत कर योजना में राशि जमा करने के लिए प्रेरित करेंगे। 15 अगस्त तक इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस योजना के तहत 18 साल की उम्र से रोज 2 रूपए और 40 साल की उम्र होने पर हर महीने 200 रूपए की बचत का राशि जमा कराई जाएगी जबकि 60 साल के बाद 3000 रूपए महीना पेंशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका सहित स्व सहायता समूह की महिलाओं को उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दें कि योजना के तहत सभी इच्छित सदस्य को नामांकन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही पंजीयन के समय आधार कार्ड, बचत और जन-धन बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, बैंक से हर महीने राशि काटने के लिए सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा।