भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों (MP Farmers) के लिए बड़ी खबर हैं। दरअसल किसानों को अब खाते के खसरा और नक्शा की नकल निकालने के लिए पटवारी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे उनके सारे काम आसान किए जाएंगे। इसके लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। किसान भू अभिलेख की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन अथवा एमपी ऑनलाइन पोर्टल एवं लोक सेवा केंद्र के माध्यम से खेती किसानी से जुड़े खसरा की प्रतिलिपि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ डिजिटल हस्ताक्षर दस्तावेज भी डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।
आई नवीन जानकारी के मुताबिक किसानों के सुविधा के लिए कंप्यूटर सेंटर स्थापित कर दिए गए हैं। वहीं ₹30 प्रति पेज के शुल्क पर कोई भी किसान खतरा और नक्शा की नकल प्राप्त कर सकता है। साथ ही भू अभिलेख की वेबसाइट mpbhulekh.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर अथवा एमपी ऑनलाइन पोर्टल कियोस्क के जरिए किसान किसानी से जुड़े खसरा की प्रतिलिपि, B1 की प्रतिलिपि, नक्शा की प्रतिलिपि, खसरा की प्रतिलिपि, खाता खसरा की प्रतिलिपि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
वही वेबसाइट से प्रमाणित और अप्रमाणित दोनों प्रकार की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकेगी। एक तरफ जहां प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए शुल्क होने हैं। वही ऑनलाइन भुगतान विभिन्न माध्यम से किया जा सकेगा। हालांकि अप्रमाणित प्रतिलिपि को निशुल्क रखा जाएगा। कलेक्टर कार्यालय की माने तो राष्ट्रीय भूअभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भू-अभिलेख आयुक्त और बंदोबस्त ने खसरा परियोजना को लागू किया है। भू अभिलेख अधीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों की आईडी मॉडिफिकेशन अपडेशन का कार्य किया जा रहा है।
बता दें कि इ-खसरा परियोजना के तहत सभी तहसील में आईटी सेंटर स्थापित किए गए हैं। जिसमें किसानों को उनकी मांग के अनुसार प्रमाणित खसरा बीवन नक्शा की प्रतिलिपि प्रति पृष्ठ ₹30 में उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके लिए प्रमाणित प्रतिलिपि के सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होंगे और नागरिकों को वित्तीय लेनदेन भूमि रजिस्ट्री सहित अन्य राजस्व विभाग कार्य में उपयोगी साबित होंगे।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले mpbhulekh.gov.in पर रजिस्टर्ड करें।
- इसके लिए रजिस्टर इज अ पब्लिक यूजर के विकल्प पर पंजीयन करें।
- साथ ही पंजीयन करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड का विकल्प उपलब्ध होगा।
- यूजर आईडी और पासवर्ड भरने के बाद लोगिन करें
- लॉगिन के बाद खसरा की प्रतिलिपि, b1 की प्रतिलिपि, नक्शा की प्रतिलिपि, खसरा की प्रतिलिपि, आदेश की प्रतिलिपि आदि विकल्प का चयन कर किसान आवेदन करने की पात्रता रखेंगे।