नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों और उनके आश्रितों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। EPFO ने एक्स-ग्रेशिया डेथ रिलीफ फंड (Ex-Gratia Death Relief Fund) को बढ़ाने का फैसला लिया है। ईपीएफओ के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
ईपीएफओ ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उसने अनुग्रह राशि को 4.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने की बात कही है। सर्कुलर में आगे कहा गया है, केंद्रीय बोर्ड के मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों (नामित या कानूनी वारिस) को 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) की अनुग्रह राशि का भुगतान कल्याण कोष से किया जाएगा। मृत्यु का कारण कोरोना बीमारी के अलावा अन्य है।”
ईपीएफओ सदस्यों को ध्यान देना चाहिए कि निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और उन संभावित मामलों पर लागू होंगे, जहां मृत्यु की तारीख सर्कुलर जारी होने की तारीख यानी 2 नवंबर, 2021 के बाद है। उम्मीद है कि EPFO के इस नए फैसले से अब देशभर के करीब 30,000 कर्मचारियों को फायदा होगा. संस्थान ने अपने कार्यालयों में सर्कुलर भी जारी कर इस फैसले की जानकारी दी है।
गौरतलब है कि ईपीएफओ ने हाल ही में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ई-नॉमिनेशन को लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा गया, “क्यों किसी को ई-नॉमिनेशन दाखिल करना चाहिए?” अब, ई-नॉमिनेशन फाइल करने के लिए ईपीएफओ सदस्यों को कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
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वे इस प्रकार हैं:
किसी को ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा। फिर किसी को ‘सेवा’ विकल्प चुनना होगा। फिर से, किसी को ‘कर्मचारियों के लिए’ विकल्प चुनना होगा। अब, किसी को ‘सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा (ओसीएस/ओटीपी)’ पर क्लिक करना होगा।
- फिर UAN और Password के साथ लॉगिन करें
- अब, ‘मैनेज टैब’ के तहत ‘ई-नामांकन’ का चयन करना होगा
- अगला ‘विवरण प्रदान करें’ टैब स्क्रीन पर दिखाई देगा और किसी को ‘सहेजें’ पर क्लिक करना होगा
- परिवार की घोषणा को अपडेट करने के लिए ‘हां’ पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद ‘Add Family Details’ पर क्लिक करना होगा। यह ध्यान रखना होगा कि एक से अधिक नामांकित व्यक्ति जोड़े जा सकते हैं
- अब, शेयर की कुल राशि घोषित करने के लिए ‘नामांकन विवरण’ पर क्लिक करना होगा। फिर ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर क्लिक करना होगा।
- अंत में, ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करना होगा और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जमा करना होगा।
ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया के बाद ईपीएफओ में ई-नॉमिनेशन रजिस्टर हो जाएगा। ई-नॉमिनेशन के बाद नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता को कोई दस्तावेज भेजने की जरूरत नहीं है। किसी भी अन्य विवरण और प्रश्नों के मामले में, ईपीएफओ सदस्य ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।