पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट, कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग ने जारी किया सर्कुलर, NPS निकासी पर नवीन जानकारी

Kashish Trivedi
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जयपुर, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना (Old pension scheme) को लागू कर दिया गया है। साथ ही कर्मचारी पेंशनर्स (Employees-Pensioners) के लिए सरकार ने चेतावनी जारी कर दी है। इस चेतावनी के तहत यदि कर्मचारी और पेंशनरों द्वारा न्यू पेंशन स्कीम (New Pension scheme) में जमा राशि की निकासी की जाती है तो कर्मचारियों को सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही वित्त विभाग (Finance Department) ने एनपीएस के लिए काटे गए राशि की निकासी पर रोक लगा दी है।

इस संबंध में वित्त विभाग की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। वित्त विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो कर्मचारी एनपीएस में जमा राशि की निकासी के लिए आवेदन करेंगे माना जाएगा कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं लेना है और वह इसका लाभ नहीं लेना चाहते हैं। इतना ही नहीं एनपीएस के जमा राशि निकासी के लिए अप्लाई करने वालों को सरकार के आदेशों के उल्लंघन मानते हुए एक्शन लेने तक की चेतावनी दी गई है।

इससे पहले राजस्थान सरकार की मांग पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एनपीएस कटौती के पैसे लौटाने से इनकार किया जा चुका है। दरअसल न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को मार्च 2021 तक जो भी राशि काटी गई है। पीएफआरडीए में उसे जमा किया गया है। प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के बाद सरकार द्वारा पीएफआरडीए में जमा 39000 करोड़ रुपए वापस मांगे गए थे। जिसमें एजेंसी ने इससे साफ इंकार करते हुए कहा है कि प्रीमेच्योर विड्रॉल पर पैसा लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है।

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न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को पीएफआरडीए ने जमा की गई राशि में खुद के हिस्से के 25% राशि की निकासी के प्रावधान किए हैं। जिसके बाद कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद एनपीएस से निकासी शुरू कर दी गई थी। हालांकि अब सरकार की तरफ से वित्त विभाग ने सर्कुलर जारी करते हुए इस पर रोक लगाई है।

बता दें कि लंबे समय की मांग के बाद 5 कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए इस साल बजट में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। इस स्कीम के तहत 1 जनवरी 2004 या उसके बाद शासकीय सेवा में आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाना है। हालांकि इससे पहले कर्मचारियों द्वारा नई पेंशन स्कीम में खुद के वेतन की राशि जमा की गई है। एनपीएस के तहत वेतन से कटौती राशि पीएफआरडीए में जमा करवाया गया था। हालांकि पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद इस राशि की निकासी कर्मचारियों पेंशनर्स द्वारा शुरू की गई थी।

जिस पर वित्त विभाग ने तर्क देते हुए कहा है कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने की घोषणा के साथ ही न्यू पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया गया है। 19 मई 2022 को सर्कुलर जारी किया गया था। जिसमें प्रावधान था कि जिन कर्मचारियों द्वारा न्यू पेंशन स्कीम से राशि की निकासी की गई है। उसे सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले जीपीएस की राशि में समायोजित किया जाएगा।

हालांकि इस सर्कुलर में यह स्पष्ट नहीं था कि कर्मचारी पेंशनर्स इस राशि की निकासी नहीं कर सकते हैं। वही सर्कुलर जारी होने के बाद कर्मचारियों के लिए समस्या बढ़ गई है। साथ ही सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है एनपीएस का पैसा निकाला गया तो कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।


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