Madhya Pradesh News: नए साल के आगाज के साथ ही राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जल संसाधन विभाग (MP Water Resources Department) ने अनुकंपा नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। इस संबंध में मध्य प्रदेश के विभिन्न कलेक्टरों को अनुकंपा नियुक्ति देने से रोकने के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है।
इस सर्कुलर में प्रमुख अभियंता मदन सिंह डाबर ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपने कलेक्टर को रिक्त पदों की जानकारी ना दें, ताकि कलेक्टर किसी भी प्रकार की अनुकंपा नियुक्ति ना कर पाए।
विभागीय संरचना में अधिक संख्या में पद भरे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पद हैं जो आगे जाकर समाप्त हो जाएंगे। इन पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने पर रोक लगाई गई है।
प्रमुख अभियंता मदन सिंह डाबर ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि विभाग में सहायक वर्ग-3, भृत्य एवं अन्य संवर्ग के कर्मचारियों के पदों को मप्र शासन द्वारा सांख्येत्तर (ऐसे पद जो आगे जाकर समाप्त कर दिए जाएंगे) घोषित किया है जिससे मंडल कार्यालय, संभागीय कार्यालय में इन पदों की रिक्तता होगी, लेकिन विभागीय संरचनाओं में अधिक संख्या में कार्यरत कर्मचारियों से पद भरे हुए हैं।
जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश के प्रमुख अभियंता मदन सिंह डाबर ने सर्कुलर में 8 साल पहले 11 जून 2014 में तत्कालीन प्रमुख अभियंता एमजी चौबे द्वारा जारी सर्कुलर की भी जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश स्तर पर आधिक्य में कर्मचारी कार्यरत होने के कारण जिला कलेक्टरों को पद रिक्त होने की जानकारी न भेजी जाए।
बता दे कि हाल ही में हरदा में रिक्त पद की जानकारी दिए जाने पर जिला कलेक्टर ने 3 सहायक वर्ग-3 कर्मचारियों को रिक्त पदों के विरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति दे दी थी। जबकि यह ऐसे पद थे जो संबंधित कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के साथ ही समाप्त हो गए हैं।