भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में नगर निकाय (MP Urban Body Election) के लिए आरक्षण (Reservation) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने के लिए अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। वही गजट नोटिफिकेशन के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अध्यादेश भेजा गया है।
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नगरीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन में अध्यक्ष के पदों के लिए संशोधित आरक्षण की कार्यवाही रवींद्र भवन भोपाल में 31 मई 2022 को की जाएगी। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 278/2022 में 10 तथा 18 मई 2022 को दिए गए आदेश के पालन में प्रदेश की नगरपालिका परिषद और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अंतर्गत अध्यक्ष के पदों के संशोधित आरक्षण की कार्यवाही 31 मई 2022 को अपरान्ह 3 बजे से रवीन्द्र भवन भोपाल के सभागृह में की जायेगी।
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वहीं विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जुलाई में नगर निकाय चुनाव होंगे वही अगस्त के पहले सप्ताह तक निकाय चुनाव संपन्न कराने पर भी निर्णय लिया गया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव अगस्त में हो सकते हैं। वही मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश ने प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर का चुनाव होगा नगर पालिका और नगर परिषद के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षद करेंगे। इस अध्यादेश को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव से लेकर आने के लिए जो जरूरी होगा, करें। आयुक्त बसंत सिंह ने कहा कि पंचायतों नगरी निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। सभी पंचायत चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि नगरीय निकाय में सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक चुनाव होंगे। रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विशाल कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की जानकारी जल्दी दी जाएगी।