पेंशनर्स के पेंशन पर बड़ी अपडेट, संशोधन के आदेश जारी, कर्मचारियों के CCS(पेंशन) नियम पर बदलेंगे नियम!

Kashish Trivedi
Published on -
pensioners pension

नई दल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) और पेंशनर्स के पेंशन (pensioners pension) पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल एक तरफ जहाँ पेंशन संशोधन (pension revision) पर मंत्रालय ने आदेश जारी किये हैं। वहीँ दूसरी तरफ रेलवे कर्मचारियों ने पेंशन को लेकर नवीन मांग की है। CCS (पेंशन) नियम, 2021 के एफआर 56(J)/(L) और नियम 42 के तहत प्रशासन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आवधिक समीक्षा {CCS(Pension) नियम 1972 का नियम 48}:- संशोधित संरचना प्रतिनिधित्व समिति के संबंध में आदेश जारी किया गया है।

वहीँ इससे पहले रेलवे में पेंशन नियम को लेकर बड़ी मांग की गई है। दरअसल रेलवे सेवा (पेंशन) नियमावली, 1993 के मैनुअल की प्रस्तावना में लिखा है: ‘वर्तमान खंड इस प्रकार, केंद्रीय सिविल सेवाओं के पैटर्न पर वैधानिक नियमों के रूप में रेलवे कर्मचारियों पर लागू सभी पेंशन नियमों (पेंशन) नियम, 1972 सिविल पक्ष पर लागू को संहिताबद्ध करने वाला एक स्व-निहित संकलन है।’


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi