MP के पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट, पेंशन नियम में हुए संशोधन, जान लें वरना रुकेगा पैसा

pensioner pension

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्य प्रदेश (MP) में शासकीय अधिकारी, जो सेवानिवृत्त (retired) हो चुके और पेंशन (pension) का लाभ ले रहे है। उनके लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश के कोषालय संहिता-2020 के सहायक नियम 201 के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा करने के संबंध में संशोधित नियम जारी किए गए हैं। अब pensioners को उसी महीने जीवन प्रमाण पत्र बैंक में प्रस्तुत करना होगा, जिस माह के उनकी पेंशन शुरू की गई हैं।

अब पेंशनर जिस माह में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, उसे उसी माह प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण-पत्र संबंधित बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह परिवार पेंशन के प्रकरण में परिवार पेंशनर को उस माह जीवन प्रमाण-पत्र बैंक में प्रस्तुत करना होगा, जिस माह उसकी परिवार पेंशन प्रारम्भ हुई है।


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Kashish Trivedi

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