भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्य प्रदेश (MP) में शासकीय अधिकारी, जो सेवानिवृत्त (retired) हो चुके और पेंशन (pension) का लाभ ले रहे है। उनके लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश के कोषालय संहिता-2020 के सहायक नियम 201 के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र बैंक में जमा करने के संबंध में संशोधित नियम जारी किए गए हैं। अब pensioners को उसी महीने जीवन प्रमाण पत्र बैंक में प्रस्तुत करना होगा, जिस माह के उनकी पेंशन शुरू की गई हैं।
अब पेंशनर जिस माह में शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, उसे उसी माह प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण-पत्र संबंधित बैंक शाखा में प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह परिवार पेंशन के प्रकरण में परिवार पेंशनर को उस माह जीवन प्रमाण-पत्र बैंक में प्रस्तुत करना होगा, जिस माह उसकी परिवार पेंशन प्रारम्भ हुई है।
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पेंशन, भविष्य निधि और बीमासंचालक जे.के. शर्मा ने बताया कि अभी तक शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर और परिवार पेंशनर को जीवन प्रमाण-पत्र संबंधित बैंक में प्रतिवर्ष नवम्बर माह में प्रस्तुत करना होता था।
इस संबंध में एक जुलाई 2020 से लागू की गई मध्यप्रदेश कोषालय संहिता-2020 के सहायक नियम-201 के अनुसार जीवन प्रमाण-पत्र बैंक में जमा करने के संबंध में संशोधित नियम जारी किए गए हैं। शासन के इस नियम से सभी बैंकों को अवगत कराया गया है।