SAHARA निवेशकों के साथ धोखाधङी, सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Kashish Trivedi
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लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट उत्तरप्रदेश (UP) में कोर्ट (court) ने सुब्रत राय सहारा (Subrat Rai Sahara) और उनकी पत्नी सहित 8 के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट जारी किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर ने सुब्रत राय सहारा सहित तीन के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है।

जनपद मुख्यालय निवासी राजू लाल श्रीवास्तव आदि ने दिनाँक 20 अप्रेल 2021 को थाना सिद्धार्थनगर में लिखित तहरीर देकर सहारा इण्डिया फाइनेंस कंपनी के 8 लोगों क्रमशः मंजूऱ अली सिद्दीकी, प्रबन्धक शाखा नौगढ़, शरद चन्द्र मिश्र शाखा बाँसी, सुशील कुमार पाण्डेय रीजनल मैनेजर फरेंदा, शैलेन्द्र किशोर जोनल चीफ गोरखपुर, बी०के० श्रीवास्तव ट्रेटरी प्रमुख सोनपुर वाराणसी, ओ०पी० श्रीवास्तव डिप्टी चेयरमैन, स्वप्ना राय डिप्टी चेयरमैंन एवं सुब्रत राय सहारा चेयरमैन सहारा समूह के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी।

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इस शिकायत में निवेशकों का जमा धन भुगतान न करते हुये धोखाधड़ी व गबन करके बिना निवेशकों की सहमति के दूसरे स्कीम में बदलकर दुर्विनियोग कर लेने का आरोप लगाया गया। इस लिखित तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। सर्वप्रथम इस शिकायत पर मु०अ०सं० 97/2021 बनाम मंजूऱ अली आदि दर्ज़ कर इसकी विवेचना सब इंस्पेक्टर अजय सिंह को सौंपी गयी।

विवेचक अजय कुमार सिंह ने विवेचना में सहयोग न करते हुये समन का तामील भी न करने का आरोप लगाते हुये मंगलवार को सीजेएम सिद्धार्थनगर के न्यायालय में उपस्थित होकर ओ०पी० श्रीवास्तव, स्वप्ना राय व सुब्रत राय सहारा के ख़िलाफ़ लिखित आवेदन करते हुये गैर जमानतीय वारण्ट जारी करने का निवेदन किया। इस पर सीजेएम सिद्धार्थनगर ने तत्काल संज्ञान लेते हुए गैर जमानतीय warrant का आदेश पारित कर दिया। वादी मुकदमा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कृपा शंकर त्रिपाठी ने जोरदार तर्क प्रस्तुत किया।


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