दमोह, आशीष कुमार जैन। दमोह जिले के बहुचर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी दमोह के पथरिया से बसपा विधायक रामबाई सिंह के पति गोविंद सिह की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने विधायक पति की मौजूदा जमानत याचिका खारिज करने के साथ साथ पुराने हत्या के मामले में जमानत पर रहने वाले गोविंद सिंह की जमानतें भी रद्द कर दी है।
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पीड़ित पक्ष के वकील वरुण ठाकुर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार एम पी पुलिस को भी फटकार लगाई है। साथ ही एम पी हाईकोर्ट को निर्देश भी जारी किए हैं कि हटा ए डी जे के साथ हुई घटना और ए डी जे की शिकायत के मामले में जल्दी जांच करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए।
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सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार को संवैधानिक ड्यूटी याद कराई है। साथ ही यह भी कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसा व्यवहार कर रही है, जैसे देश में अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है और राजनेताओं के लिए अलग कानून है।