Electricity: बिलों की वसूली के लिए सरकार शुरू करने जा रही है यह व्यवस्था, ऐसे मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में बिजली बिलों (electricity bill) की वसूली के लिए सरकार ने नियम की तलाश में है। दरअसल भोपाल में बिजली कंपनी प्राइवेट (private) तरीके से बिजली बिलों की वसूली करेगी। इसके लिए प्रति बिल कर्मचारियों को 10 रूपए तक कमीशन (commission) भी दिया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में पहली बार बिजली बिलों की वसूली करने का काम निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। अब इसके लिए कंपनी ने व्यक्ति और प्राइवेट कंपनी से आवेदन मांगे हैं।

शिवराज सरकार बिजली बिल को बेहतर सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बीते दिनों विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) ने विभाग को निर्देश दिए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि बिजली उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। साथ ही बिजली बिलों की रीडिंग, अपडेशन का कार्य समय पर हो। इसके लिए अब शिवराज सरकार के इस फैसले से जहां बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएगी, वहीं लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। दरअसल बिजली वसूली का जिम्मा निजी हाथों में सौंपने के लिए शिवराज सरकार ने प्राइवेट कंपनी या व्यक्ति से आवेदन की मांग की।

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युवा बिजली भुगतान का कार्य एजेंट के रूप में कमीशन की प्राप्ति करेंगे। दरअसल कोई भी व्यक्ति एजेंसी संस्था कंपनी के एजेंट के रूप में बिल भुगतान जमा करने का कार्य कर सकता है। इस योजना के तहत बिजली भुगतान पर एक निर्धारित कमीशन दिया जाएगा। इस मामले में कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा का कहना है कि जो भी एजेंट के रूप में कंपनी के साथ कार्य करना चाहते हैं। वह कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

इसके साथ ही कंपनी ने विज्ञापन जारी किया है। जिसमें 26 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। मामले में अफसरों का कहना है कि कंपनी में पर्याप्त कर्मचारी है लेकिन बिजली की राशि प्राप्त करने वालों की संख्या कम है। जिसके लिए प्राइवेट तौर पर व्यवस्था की जा रही है।

बता दे कि यदि 5000 तक उपभोक्ताओं के बिल है तो एजेंट को 5 प्रति बिल कमीशन दिए जाएंगे। जबकि 5000 से अधिक राशि का बिल होने पर 10 प्रति बिल के हिसाब से कमीशन एजेंट को उपलब्ध कराए जाएंगे। वही कमीशन के अलावा जीएसटी का भुगतान भी किया जाएगा। इसके लिए कंपनी में पंजीकृत व्यक्ति को कंपनी के निष्ठा पोर्टल पर एजेंट के रूप में बिजली बिल का भुगतान करना होगा। बिल भुगतान कराने हेतु संख्या का कोई बंधन तय नहीं किया गया है। इसके अलावा GSTIN या पैन नंबर की आवश्यकता अनिवार्य होगी।


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