नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। रेलवे (Railway) ने एक बार फिर से अपने पेंशनर्स (Pensioners) को बड़ी राहत दी है। जिसका फायदा लाखों पेंशनर्स को होगा। दरअसल पेंशन विभाग (Pension department) ने इस मामले में आदेश जारी कियाहै। DO&PW के जारी आदेश के मुताबिक यदि सेवानिवृत्त कर्मचारियों (Retired employees) के संबंध में जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन (caste certification verification) में देरी होती है तो उन्हें सेवानिवृत्ति के लाभ के भुगतान में देरी नहीं की जा सकेगी। उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान समय पर किए जाएंगे। इस मामले में आदेश जारी कर दिया गया है।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन में देरी के कारण सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान में देरी नहीं की जा सकेगी। जिसका लाभ लाखों रेलवे कर्चारियों को मिलेगा। इस मामले में आदेश जारी करते हुए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्लू) ने कहा कि कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/09(02)/2020-पी एंड पीडब्लू/(ए)(6721) दिनांक 30 नवंबर, 2021 की एक प्रति आदेश के साथ संलग्न है जो रेलवे पर परिवर्तन सहित लागू होगी। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन, नियम 1972) के नियम 9 और नियम 69 क्रमशः रेलवे सेवा (पेंशन) नियम 1993 के नियम 9 और नियम 10 के अनुरूप हैं।
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जारी आदेश के मुताबिक जैसा कि DOP&PW द्वारा उनके दिनांक 30.11.२०२१के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में कहा गया है। एक त्रैमासिक रिपोर्ट संलग्न प्रपत्र में बोर्ड के कार्यालय को 31.12 2021 को समाप्त तिमाही के साथ प्रस्तुत की जा सकती है। रिपोर्ट पूर्ण तिमाही के अगले महीने के 07″ से पहले प्रस्तुत की जा सकती है यदि शून्य मामले हैं, तो ‘शून्य रिपोर्ट’ ‘ भेजा जा सकता है।
बता दें कि इससे पहले रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए पीपीओ में हुई देरी की वजह से भी कर्मचारियों के पेंशन और वेतन ना रोकने के निर्देश दिए थे। इस मामले में आदेश जारी करते हुए रेलवे विभाग ने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद उनके पीपीओ 6 महीने तक ना जमा किए जाएं तो उन्हें पेंशन भुगतान से नहीं रोका जा सकता। इस मामले में आदेश जारी कर दिया था। वहीं अब एक बार फिर जाति प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए आदेश क सीधा सीधा लाभ लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स को होगा।