कर्मचारियों को नियुक्ति प्रक्रिया में मिलेगा लाभ, विभाग ने जारी किया आदेश, रिक्तियों में उम्मीदवारों को होगा फायदा

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। विभाग (Department) ने एक बार फिर से कर्मचारी (Employees)-उम्मीदवारों (candidates) को बड़ी राहत दी है। डाक सेवक (GDS) पद पर भर्ती के नियम में अब संशोधन किया गया है। दरअसल पीडब्ल्यूडी (PWD) के छात्रों को आरक्षण की रियायत दी गई है। जिसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग ने इसके लिए 2 जून को आदेश जारी किया। जारी आदेश के मुताबिक BPM, ABPM, डाक सेवक (GDS) को Low vision के लिए 1%, हैंड ऑफ हियरिंग के लिए 1%, OA-OL, लेप्रसी क्योर्ड, dwarfism, एसिड अटैक विक्टिम के लिए 1% सहित इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए 1% आरक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे।

ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति में विकलांगों (विकलांग व्यक्तियों) के लिए आरक्षण नियम तय किए गए हैं। इस कार्यालय के दिनांक 26.02.2019 और 08.03.2019 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ लें। जिसके द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति में विकलांग (विकलांग व्यक्तियों) के लिए आरक्षण के निर्देश प्रसारित किए गए थे।

विकलांग व्यक्तियों (PWD) की उप-श्रेणी “बौद्धिक विकलांगता” को शामिल करने के लिए विभिन्न संदर्भ प्राप्त हुए हैं। मामले की जांच अधिकारिता विभाग, विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के परामर्श से की गई थी। वहीँ सक्षम प्राधिकारी ने मौजूदा दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रतिस्थापन को मंजूरी दी है।

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इसके अलावा जहां किसी भी नियुक्ति चक्र/अनुसूची/वर्ष में, बेंचमार्क विकलांगता वाले किसी विकल्प व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारणों से किसी भी रिक्ति को नहीं भरा जा सकता है, ऐसी रिक्ति को अगले चक्र/अनुसूची/वर्ष में आगे बढ़ाया जाएगा। यदि आगामी नियोजन चक्र/अनुसूची/वर्ष में भी बेंचमार्क विकलांगता के साथ उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो इसे पहले उपरोक्त श्रेणियों में बदल दिया जा सकता है और केवल तभी जब उस चक्र/अनुसूची/वर्ष में पद के लिए कोई विकलांग व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। engagement authority एक विकलांग व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के द्वारा रिक्ति को भरेगा।

इस आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी को निर्देश दिया जाता है कि आप परिवर्तनों को सभी संबंधितों को परिचालित करने का अनुरोध करें। इस कार्यालय के दिनांक 26.02.2019 के समसंख्यक ज्ञापन में शेष निर्देश मान्य रहेंगे।

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