कर्मचारियों के समान वेतनमान पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जाने नवीन अपडेट, इस तरह मिलेगा लाभ

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कश्मीर, डेस्क रिपोर्ट। हाईकोर्ट (High court) ने एक बार फिर से कर्मचारियों (Employees) को बढ़ी जाती है। दरअसल हाई कोर्ट (Higgh court) ने स्पष्ट कर दिया है कि उचित सहित निम्न पदों (following positions) पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमान (pay scale) समान नहीं हो सकते हैं। साथ ही याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य शत्रुता पूर्ण भेदभाव में लिप्त नहीं हो सकता और सरकारी और अर्ध सरकारी संगठनों के विभिन्न पदों के लिए वेतन मान समान नहीं होनी चाहिए।

दरअसल आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कश्मीर विश्वविद्यालय के जेरोक्स ऑपरेटर और जीएमसी श्रीनगर जम्मू और स्क्रीन श्रीनगर में तैनात उनके समकक्ष के वेतन विसंगति को दूर नहीं किया जा सकता। दलील पेश करने उतरे वकील से HC ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि न्यायालय सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठनों में विभिन्न पदों के लिए वेतनमान के निर्धारण के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते हैं।


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Kashish Trivedi

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