PF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, 31 दिसंबर से पहले पूरा करें यह काम वरना लगेगा बड़ा झटका

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ ग्राहकों (EPF Account holders) के लिए एक नई आधार-आधारित ई-नामांकन सेवा (E-Nomination service) शुरू की है । ईपीएफओ की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नए ई-नामांकन को ऑनलाइन सदस्य पोर्टल पर देखा जा सकता है और मिनटों में पूरा किया जा सकता है। पीएफ खाताधारकों के लिए दिसंबर में डेडलाइन (Deadline) समाप्त हो रही है। EPFO की सभी पीएफ खाताधारकों दिसंबर के 31 तारीख से पहले नॉमिनी का नाम जोड़ना अनिवार्य किया गया है। वही पीएफ खाता धारक कि यदि नॉमिनेशन की फाइल में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ते हैं तो ऐसे खाताधारकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

पीएफ खाताधारकों के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से नॉमिनेशन की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। जिससे पीएफ खाताधारकों को यदि कुछ हो जाता है तो उनके सभी आश्रितों को बीमा और पेंशन का लाभ दिया जा सके इसके लिए ईपीएफओ ने ई नॉमिनेशन जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। खाताधारक 31 दिसंबर 2021 तक अपने खाते में नॉमिनी का नाम जोड़ सकेंगे।

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