शिमला, डेस्क रिपोर्ट राज्य सरकार (state government) ने एक बार फिर से कर्मचारियों (employees) के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल एक बार फिर से पूर्व सैन्य कर्मचारियों को एडवांस इंक्रीमेंट (advance increment) का लाभ मिलेगा। बता दें कि सरकारी विभाग में तैनात सभी पूर्व सैनिक कर्मचारी पुनर नियुक्त पूर्व फौजी को सरकार 3 फीसद एडवांस इंक्रीमेंट करेगी। यह इंक्रीमेंट सालाना लागू होगी और आर्मी में उनकी सेवाओं के बदले सरकार द्वारा इसे पूर्व सैनिक कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस मामले में शुक्रवार को ऑफिस मेमोरेंडम (OM) जारी किया गया है।
जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त मुख्य सचिव फाइनेंस प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के विभाग में नियुक्त सभी पूर्व सैनिक एडवांस इंक्रीमेंट के पात्र हैं और इन्हें डे मोबिलाइज्ड आर्म्ड फोर्स पर्सनल रूल्स (Dimobilized Armed Forces Personal Rules) के तहत इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि जनवरी 2016 से पे स्केल स्ट्रक्चर- नए पे कमीशन (New pay scale) के कारण बदल गया। जिसके बाद विभाग के पूर्व सैनिक को लेकर क्लेरिफिकेशन की मांग की जा रही है।
अभी हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि 1 नवंबर 1962 के बाद आर्मी मैं नियुक्ति के बाद लौटे सभी शासकीय कर्मचारी को सालाना 3 फीसद की एडवांस इंक्रीमेंटेड उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं सूत्रों की माने तो अप्रूव्ड मिलिट्री सर्विस रूल के बदले कर्मचारियों को यह इंक्रीमेंट दी जाएगी।
इसी फार्मूले से अब नए पे कमीशन के तहत पे फिक्सेशन की भी तैयारी की जा रही है। जिसके बाद यह तीन फीसद इंक्रीमेंटेड कर्मचारियों को उनके बेसिक पे (Basic pay) पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही फिक्सेशन के समय एरियर (arrears) के पेमेंट भी राज्य सरकार की ओर से उन कर्मचारियों को दिए जाएंगे। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं।
बता दे कि हिमाचल प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। शासकीय सेवा में इन्हें पहले से आरक्षण का लाभ दिया जा चुका है। वहीं अब नए पे कमीशन लागू होने के बाद कर्मचारियों के इंक्रीमेंट एडवांस के फार्मूले को भी बदलना पड़ा है। जिसके बाद अब नए सिरे से इसकी घोषणा की गई है